हत्या के आरोपी को माननीय न्यायाधीश ने दी आजीवन कारावास की सजा।

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तहकीकात न्यूज  @ अफजल  मंसूरी . सूरजपुर

दिनांक 12.08.2019 को प्रातः करीब 8 बजे अज्ञात महिला का शव अधजली अवस्था में ग्राम धरमपुर जोड़ा सरई जंगल में दिखने की सूचना पर भटगांव पुलिस मौके पर पहुंची और शव पंचनामा किया, एफएसएल अधिकारी को मौके पर बुलाया साथ ही डाॅक्टर को घटना स्थल पर बुलाकर शव का पीएम कराया गया। वारिशानों का पता नहीं होने से पीएम के बाद शव को ग्रामीणों के सहयोग से कफन दफन कराया गया। पीएम रिपोर्ट में डाॅक्टर द्वारा मृतिका की मृत्यु का कारण हत्यात्मक प्रकृति से होना लेख किया गया। मर्ग जांच पर अज्ञात महिला मृतिका उम्र करीब 25 वर्ष को अज्ञात आरोपी द्वारा हत्या कर साक्ष्य छुपाने के नियत से शव को जलाना पाए जाने से अज्ञात आरोपी के विरूद्व थाना भटगांव में अपराध क्रमांक 126/19 धारा 302, 201 भादवि का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
मामले की विवेचना थाना प्रभारी भटगांव किशोर केंवट के द्वारा किया गया जिन्होंने विवेचना के दौरान अज्ञात मृतिका का शव को संतोषी पनिका के रूप में शिनाख्त किया। संदेही जुगेश्वर पनिका उर्फ टुहुल पिता राजाराम उम्र 30 वर्ष से पूछताछ करने पर अपराध स्वीकार कर बताया कि अम्बिकापुर सोनगरा-धरमपुर के जोड़ा सरई जंगल में ले गया जहां पत्नी संतोषी के साथ शारीरिक संबंध बनाया और मौके पाकर अपने पास रखे गड़ासा (चापड) से गर्दन चेहरा में मारा जिससे संतोषी जमीन में गिर गई तब गला दबाकर हत्या कर दिया और साक्ष्य छुपाने के लिए मृतिका के शव पर मिट्टी तेल डालकर एवं जूट का बोरी बिछाकर जला दिया तथा घटना में प्रयुक्त गड़ासा को झाड़ी में छुपा दिया। आरोपी के मेमोरण्डम कथन लेख कर घटना में प्रयुक्त (चापड़) एवं मोटर सायकल को जप्त कर पंचनामा तैयार किया गया। आरोपी के विरूद्व उपरोक्त धारा सदर का घटना कारित करना सबूत पाए जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। प्रकरण से संबंधित सभी गवाहों का कथन ली गई, जप्त गड़ासा का क्यूरी कराकर एफएसएल भेजा गया एवं वन विभाग से घटना स्थल का नक्शा प्राप्त कर विवेचना पूर्ण कर मामले के विवेचक ने आरोप पत्र माननीय न्यायालय सूरजपुर में पेश किया।
इस मामले की सुनवाई माननीय न्यायाधीश सूरजपुर के यहां हुई। माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुये गवाहों के कथन, डाॅक्टरी रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अपराध सिद्ध होने से आरोपी जुगेश्वर पनिका को धारा 302, 34 भादवि में आजीवन कारावास व 500 रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 201, 34 भादवि में 5 वर्ष कठोर कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया है।

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