जिले में कोरोना विस्फोट …… आयोजन, जुलूस, सार्वजनिक समारोह, रैली, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह एवं खेलकूद पर प्रतिबंध

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Baikunthpur @ Tahkikat News

कलेक्टर कोरिया श्याम धावड़े के द्वारा वर्तमान में कोरोना वायरस एवं नये वेरिएन्ट ओमीक्रान के संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1), एपिडेमिक एक्ट-189़7 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार जिला कोरिया राजस्व सीमा अंतर्गत किसी भी प्रकार के आयोजन, जुलूस, सार्वजनिक समारोह, रैली, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह एवं खेलकूद आदि से संबंधित वृहद् आयोजन व जनसमुदाय के स्थान पर एकत्रित होने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही जिले के अंतर्गत सभी मॉल, होल सेल दुकानें, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट्स, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जायेगा।


इसी तरह वैवाहिक आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों एवं अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिले के विभिन्न रेल्वे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों को रेल्वे स्टेशन पहुंचने पर 72 घंटे के भीतर का आरटीपीसीआर कोरोना टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा अन्यथा स्टेशन पर ही कोरोना जांच हेतु सैम्पलिंग की जायेगी और रिपोर्ट आने तक संबंधित यात्रियों को क्वारंटाईन में रहना पड़ेगा। इसी प्रकार स्थानीय नागरिकों को बाहर यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन प्रवेश करने के 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर कोरोना टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। संबंधित रेल्वे स्टेशन मास्टर रेल्वे स्टेशन पर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टेशन में आगमन एवं निर्गम हेतु एक ही गेट की व्यवस्था रहे, जिस पर यात्रियों की कोरोना टेस्ट हेतु सैम्पलिंग किया जा सके।


दूसरे राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले आगन्तुकों को कोरोना वायरस की संक्रमण की अत्यधिक संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सीमा नाके पर रेन्डम जांच हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र, जिला कंट्रोल रूम एवं राजस्व अधिकारियों को आवश्यक रूप से देंगे तथा इस संबंध में राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि आगामी आदेश तक अनावश्यक बैठक आयोजन न करें। अत्यधिक आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए अथवा वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित करें। समस्त दुकान संचालक एवं ग्राहक को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन किये जाने पर पंचायत, नगरीय निकाय के अधिकारी पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर शासकीय अधिकारियों को हवाई यात्रा, भीड़-भाड़ वाली ट्रेनों में यात्रा करने से बचना है।


जिला स्तर पर नागरिकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07836-232330 है। यह आदेश अल्प समयावधि मे ंलागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। आदेश का प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दण्डनीय होंगे।

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