जिले की नपं पटना में नेताजी की खर्च सीमा 06 लाख होगी

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बैकुंठपुर।

नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही अब टिकट के दावेदारों ने राहत की धडकने बढने लगी है। अब दावेदारों की ओर से वरिष्ठ नेताओं से लामबंदी सहित अन्य प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इन सब के बीच प्रत्याशियों के लिए एक अच्छी खबर है कि वो चुनाव में कितनी भी राशि खर्च कर सकते हैं।
इसका उन्हें कोई हिसाब-किताब भी नहीं देना होगा। वहीं महापौर और अध्यक्ष के दावेदारों के खर्च पर राज्य निर्वाचन आयोग ने लगाम कस दी है। वो तय सीमा में ही चुनावी खर्च कर पाएंगे। वहीं दूसरी और राजनीतिक दलों में भी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस-भाजपा दोनों ने चुनाव में अपनी-अपनी जीत के दावे किए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्धारा प्रत्याशियो के लिए अधिकतम खर्च के पैमाने तय कर दिये गये हैं। जिले की पटना नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 6 लाख रुपए होगी।

अब नहीं हो सकेगी नई घोषणा

निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही ऐसे नगरीय निकायों तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों के क्षेत्रों में जहां निर्वाचन सपन्न होना है, वहां आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। अब किसी विभाग या उपक्रम द्वारा न तो ऐसा कोई आदेश जारी किया जा सकेगा और न ही ऐसी कोई घोषणा की जा सकेगी जिससे किसी क्षेत्र या कैसी वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा, छूट, सहायता या किसी भी अन्य रूप में कोई वित्तीय सहायता या धनराशि प्राप्त होती हो। राज्य शासन किसी नए कार्य, योजना परियोजना की स्वीकृति अथवा घोषणा नहीं कर सकती।

दलीय आधार पर होंगे निकाय चुनाव

राज्य नर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि नगरीय निकाय के चुनाव दलीय आधार पर होंगे। यानी कि राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रत्याशियों को पार्टी का चुनाव चिह्न दिया जाएगा। वहीं त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर होगा। यानी इस चुनाव में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पार्टियों के अधिकृत चुनाव चिह्न किसी प्रत्याशी को नहीं दिए जाएंगे।

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