गत 23 मार्च 2024 को प्रार्थी अभय कुमार उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम सांवला, पुलिस चौकी पोड़ी बचरा में उपस्थित होकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके भाई स्वर्गीय अमर सिंह की बोलेरो वाहन क्रमांक एमपी 65 टी 0637 घर के सामने सड़क किनारे खड़ी थी। जिसे कोई अज्ञात चोर 21 व 22 मार्च के मध्य रात्रि चोरी कर ले गया है। जिसकी रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 119/2024 धारा 379 भादवि का अपराध पंजीकृत विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान दिनांक 21 मई 2024 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चोरी की हुई बुलेरो ग्राम अंजोकला थाना पटना निवासी नीलू साहू पिता रामदुलार साहू उम्र 27 वर्ष के पास है। जिसके पश्चात कोरिया की पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्ति से पूछताछ किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि प्रकरण के चोरी गए बोलेरो को करीब 45 दिन पूर्व गिरजापुर से अनजान व्यक्ति से ₹20000 में गिरवी रखा था। उस समय विश्वास हो गया था कि बोलेरो वाहन इतनी कम कीमत पर गिरवी में रख रहा है तो निश्चित ही यह चोरी का होगा।

उसके बावजूद भी पैसे की लालच में आकर गिरवी रखे बोलेरो वाहन को दिनांक 20 मई 2024 को सूरजपुर के आकाश साहू नाम के कबाड़ी को ₹36000 में बिक्री कर दिया था। आरोपी नीलू साहू से घटना में चोरी गए बोलेरो वाहन को कबाड़ी आकाश साहू के कबाड़ से वाहन एवं बिक्री रकम ₹36000 नगद दिनांक 21 मई 2024 के रात्रि में ही आरोपी नीलू साहू के कब्जे से जप्त किया गया है। प्रकरण में धारा 411 भा.द.वि. जोड़कर आरोपी नीलू साहू को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल वारंट बनने पर जेल दाखिल किया गया है। कबाड़ी आकाश साहू अभी भी फरार है जिसकी निरंतर पतासाजी की जा रही है।

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