कोरिया जिला मुख्यालय के समीपस्थ समिति जामपारा में सहकारीता विभाग के मनमाने रवैये से मामला हाईकोर्ट में पहुंचने के उपरांत जामपारा समिति में प्राधिकृत अधिकारी कमल सिंह धु्रव के नेतृत्व में चार सदस्य दल ने बैठक कर समिति के संचालन के लिए धौराटिकरा के समिति प्रबंधक और जामपारा के धानखरीदी प्रभारी अजय कुमार साहू को जामपारा समिति संचालन के लिए प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया है । इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी से कई बार संपर्क किया गया । किंतु उन्होंने जवाब नहीं दिया । वहीं पर बैकुंठपुर जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक गिरजा साहू जोकि बैठक में शामिल थे ने बताया कि वर्तमान में अजय कुमार साहू भी जामपारा समिति के प्रबंधकीय कार्य देखेंगे एवं चेक में साइन भी इन्हीं के द्वारा किया जाएगा । वहीं पर जामपारा समिति में बैठक में मौजूद अन्य पदाधिकारी में राजकुमार पटेल, सहकारी निरीक्षक, एआरसीएस आफिॅस बैकुंठपुर, शशि किरण, आरईओ जोकि कृषि विभाग के प्रतिनिधि के तौर पर बैठक में मौजूद रही। जामपारा समिति में विगत कई महीनो से सहकारिता विभाग की लापरवाही के कारण विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है । अब आगे देखना होगा कि किसानों को खाद-बीज एवं ऋण का वितरण किस प्रकार से शुरु होता या नही।

क्या है पूरा मामला

कोरिया जिले के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जामपारा में दो दशको से समिति प्रबंधक के तौर पर कार्य कर रहे प्रभाकर सिंह सहित 6 से 7 अन्य कर्मचारी को धान खरीदी कार्य वर्ष 2023-24 में जामपारा धान खरीदी प्रभारी अजय साहू के द्धारा कार्य से पृथक कर दिया गया। जबकि जामपारा के समिति प्रबंधक प्रभाकर सिंह को समिति झरनापारा में धान खरीदी प्रभारी बनाकर भेज दिया गया। इस दौरान जनवरी के दूसरे सप्ताह में सहकारिता विभाग बैकुंठपुर के द्वारा विवादीत निर्णय लेते हुए अचानक ही प्रभाकर सिंह को जामपारा समिति प्रबंधक के पद से पृथक करने का आदेश दे दिया गया । यह पूरी कार्रवाई जिला सहकारिता विभाग ने एक तरफा तौर पर लिया । वहीं पर इसके विरोध में प्रभाकर सिंह जनवरी के तीसरे सप्ताह में हाईकोर्ट बिलासपुर से विभाग के निर्णय पर स्थगन आदेश ले लिया गया। इसी दौरान धान खरीदी कार्य संपन्न होने के उपरांत जामपारा के धान खरीदी प्रभारी अजय साहू के द्वारा प्रभाकर सिंह को प्रभार ना देने का मामला सयुक्त आयुक्त ऑफिस अंबिकापुर पहुंचने के बाद संभागीय कार्यालय के द्वारा जांच दल का गठन कर संपूर्ण मामले में जांच कराया गया। जिसमें बैकुंठपुर के सहायक पंजीयन के आदेश को पूर्णतः गलत बताया गया । जिस पर प्रभाकर सिंह को कार्यालय का समिति का प्रभार सौंपने को आदेश दिया गया । वही पर अजय साहू मई माह में हाईकोर्ट में पहुंच गए। जिस पर हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाये रखे का आदेश दिया।

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