कटकोना सरपंच के जाति प्रमाण पत्र मामले में धारा 40 की कार्रवाई शुरू……एसडीएम ने जारी किया नोटिस

Estimated read time 0 min read

बैकुंठपुर।

कोरिया जिले के ग्राम पंचायत कटकोना की सरपंच शिशा बांगाली के जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर दर्ज शिकायत पर प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। मुख्यमंत्री जनशिकायत पोर्टल में दर्ज शिकायत क्रमांक डब्लूपी 260700082096 पर सुनवाई करते हुए अनुविभागीय दंडाधिकारी बैकुंठपुर ने बताया है कि सरपंच के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

एसडीएम कार्यालय से 10 जुलाई को जारी पत्र के अनुसार शिकायत में सरपंच के जाति प्रमाण पत्र की वैधता, जांच में कथित अनियमितता तथा निष्पक्ष जांच के लिए पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच दल गठित करने की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पूर्व में हुई जांच में संबंधित अभ्यावेदन और दस्तावेजों पर समुचित विचार नहीं किया गया। पत्र में उल्लेख है कि शिकायत के संबंध में पूर्व में भी जांच कराई गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता जांच प्रतिवेदन से संतुष्ट नहीं था। इसके बाद शिकायत में प्रस्तुत तथ्यों और अभिलेखों का पुनः परीक्षण किया गया।

परीक्षण के उपरांत प्रशासन ने माना कि मामले में विधिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई आवश्यक है। इसी क्रम में एसडीएम बैकुंठपुर ने स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत कटकोना की सरपंच शिशा बांगाली के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के अंतर्गत नोटिस जारी कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। धारा 40 के तहत पंचायत पदाधिकारी के विरुद्ध कर्तव्यों के उल्लंघन अथवा अन्य वैधानिक आधारों पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई का प्रावधान है। एसडीएम कार्यालय ने मुख्यमंत्री जनशिकायत पोर्टल को भेजे अपने प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि धारा 40 की कार्रवाई प्रारंभ होने के कारण संबंधित शिकायत का निराकरण करते हुए उसे पोर्टल से विलोपित किए जाने का अनुरोध किया गया है।
अब इस मामले में अगली कार्रवाई धारा 40 के तहत जारी जांच एवं सुनवाई की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को लेकर लोगों की नजर प्रशासन की आगामी कार्यवाही पर टिकी हुई है।

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours