तहकीकात न्यूज @ वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर
जिले में महामारी के नियमो का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। उपरोक्त अवधि में रेल, बस यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नही होगी। यात्रियों को निवास स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में कोरिया जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे, टेलीकॉम संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ताय द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रुप मान्य किया जायेगा।
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