तहकीकात न्यूज @ वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर
कोरिया जिले में 28 तक बढाये गये लाॅकडाउन अवधि में आम लोगो के लिए षासकिय कार्यालर्यो में प्रवेष पर रोक लगा दी गई है। जिसमें कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक एवं अधीनस्थ कार्यालय होम गार्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चैंकी पर लागू नही होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। इसी तरह उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लघन करने वाले व्यक्ति, समूह, प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं 270 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 यथा संशोधित 2020 के तहत तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही के भागी होंगे।
as

+ There are no comments
Add yours