कोतवाली के सामने से बेरोक-टोक गुजर रहे मोडिफाइड साइलेंसर युक्त बुलेट……कानफूडू आवाज से लोग परेशान
बैकुंठपुर।
पुलिस ने वाहन चालकों को चेतावनी दी कि ऐसे साइलेंसर लगाकर वे शहर में बेखौफ नहीं घूम सकते। पुलिस ने पहले भी ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर गत दिनो कार्रवाई भी की जिसमें पुलिस ने जब्त साइलेंसरों के साथ-साथ पुलिस ने जुर्माने की राशि भी वसूला। वही पर देखा जा रहा है कि जैसे यह कार्यवाई मजह दिखावे की ही रह गई हो। मजह चार दिन बाद हालात यह दौडते नजर आने लगे हैं ।
इससे पूर्व अपने वाहनों से कर्कश ध्वनि फैलाकर ध्वनि प्रदूषण और सार्वजनिक शांति भंग करने वालों पर कोरिया पुलिस ने फिर सख्ती दिखाई। टॉवर इलाके में पुलिस ने मोडिफाइड साइलेंसरों पर कार्यवाई किया। इस कार्रवाई के जरिए पुलिस ने संदेश दिया कि नियमों के खिलाफ कार्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ऐसे कृत्यों पर सख्त कार्रवाई होगी।
दरअसल, शहर में तेज आवाज वाले साइलेंसरों से लोगों को परेशान करने, तेज रफ्तार से वाहन चलाकर पटाखे जैसी आवाज निकालने और राहगीरों को परेशानी में डालने वालों पर पुलिस लगातजिसके बाद पुलिस ने बुलेट में लगे मोडिफाइड साइलेंसर निकलवाए और वाहन चालकों पर जुर्माना भी लगाया। गौरतलब हो कि बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज आवाज या पटाखे जैसी आवाज निकालना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक कानूनी अपराध है। यदि कोई बुलेट सवार थाने के सामने से भी मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ गुजरता है, तो पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई कर सकती है।
मॉडिफाइड साइलेंसर पर क्या कहता है कानून
भारी जुर्माना मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के तहत ध्वनि प्रदूषण और बिना अनुमति के वाहन में बदलाव करने पर पुलिस भारी चालान काटती है। कई राज्यों में यह जुर्माना हजारों रुपये तक होता है। वाहन जब्ती पुलिस नियमों का उल्लंघन करने पर बुलेट मोटरसाइकिल को जब्त भी कर सकती है। साइलेंसर जब्ती और नष्ट करनारू पुलिस गाड़ी से मॉडिफाइड साइलेंसर उतरवा लेती है और बाद में बुलडोजर या रोड रोलर चलाकर उन्हें नष्ट कर देती है । दुकानों और मैकेनिकों पर कार्रवाई जो मैकेनिक या दुकानें अवैध रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर बेचते या लगाते हैं, पुलिस उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर सकती है।


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