उभय लिंगी व्यक्ति के अधिकार एवं संरक्षण पर कार्यशाला का आयोजन……..

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BAIKUNTHPUR @ Tahkikat News……….DEVELOP    by   ASHOK SINGH 

पुलिस अधीक्षक कोरिया त्रिलोक बंसल के मुख्य आतिथ्य में जिला कोरिया एवं मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में उभयलिंगी व्यक्ति के अधिकार एवं संरक्षण हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सोमवार को रक्षित केंद्र बैकुंठपुर के कांफ्रेंस हाल में किया गया।
      कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक ने अपने उद्बोधन में कहा कि तृतीय लिंग समुदाय को महिला, पुरुष वर्ग के समान ही समस्त संवैधानिक मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, समाज में तृतीय लिंग के सदस्यों को मान्यता देते हुए महिला, पुरुष के समान ही उनके समस्त मौलिक अधिकार संरक्षित रखना आवश्यक है। थाना प्रभारियों को निर्देशित करते हुए कहा की यदि तृतीय लिंग का सदस्य प्रार्थी अथवा आरोपी किसी भी रूप में थाने में आए तो उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना रखा जावे एवं उन्हें समाज का एक अभिन्न अंग मानते हुए व्यवहार किया जावे। कोरिया पुलिस द्वारा संचालित समर्थ अभियान सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत ट्रांसजेंडर के हितों के संरक्षण हेतु व्यापक अभियान चलाया जावे ताकि इस समुदाय को यह महसूस हो कि वह भी समाज के अंग हैं और उन्हें समाज में पूरा सम्मान एवं जगह प्राप्त है।



   कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड की सदस्य सुश्री विद्या राजपूत ने दैनिक जीवन निर्वहन के दौरान तृतीय लिंग को आने वाली समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए उनके हितों के संरक्षण हेतु कहा कि धारा 377 विशिष्ट रूप से लैंगिक उत्पीड़न के साथ जुड़ी हुई धारा है जिसका दुरुपयोग कर अक्सर तृतीय लिंग के व्यक्तियों के विरुद्ध प्रताड़ना अथवा शारीरिक शोषण का मामला दर्ज कराया जाता है, तृतीय लिंग के लोगों के विरुद्ध इस धारा का दुरुपयोग ना हो यह सुनिश्चित किया जावे। ट्रांसजेंडर को संबोधित होने वाले नाम छक्का, मामू व हिजड़ा जैसे अशोभनीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया जावे।
    तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड की सदस्य एवं विशिष्ट अतिथि सुश्री रवीना बरिहा ने तृतीय लिंग के ऊपर होने वाले अपराध एवं उसमें निहित दंड से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने तृतीय लिंग के अधिकारों के संरक्षण हेतु धारा 18 के तहत विविध कानूनी संरक्षण प्रदान किए हैं, जिसके अंतर्गत किसी ट्रांसजेंडर को जीवन सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, निवास एवं नियोजन जैसे अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है, सभी प्रकार के सार्वजनिक जगह में जाने एवं उपयोग करने का पूर्ण अधिकार है एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को घर गांव या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक स्थल को छोड़ने हेतु मजबूर नहीं किया जा सकता, साथ ही शारीरिक मानसिक एवं भावनात्मक रूप से इन्हें प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है।

मितवा संकल्प समिति रायपुर के सदस्य देव जी ने एक ट्रांसजेंडर की पूरी जीवन दास्तां का विस्तार पूर्वक वर्णन किया एवं बताया कि समाज में किस तरह से उनके साथ बर्ताव होता था कई अवसरों एवं स्थानों पर उन्हें थर्ड जेंडर होने के नाते अपमानित होना पड़ता रहा परंतु समाज में अब जागरूकता का संचार हो रहा है जिससे कि तृतीय लिंग भी सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करने की राह पर अग्रसर हो रहे हैं।
कार्यक्रम में अतिरिक्त अधीक्षक कोरिया रोहित कुमार झा ने कहा की उभय लिंगी व्यक्ति के अधिकार एवं संरक्षण हेतु हम निरंतर सजग हैं, अगर किसी भी प्रकार से किसी ट्रांसजेंडर के अधिकारों का हनन होता है तो विधिवत सख्त कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
जिला कोरिया ट्रांसजेंडर संघ की अध्यक्ष सुश्री सानू खान अपने साथियों के साथ कार्यशाला में उपस्थित रहीं जिन्होंने बताया कि हमारे यहां की पुलिस का साथ एवं सहयोग हमको निरंतर मिल रहा है।
उक्त कार्यशाला के दौरान अनुविभागीय पुलिस अधिकारी मनेंद्रगढ़ राकेश कुर्रे, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय बैकुंठपुर श्याम मधुकर, डीएसपी अजाक नेल्सन कुजुर के साथ जिला कोरिया एवं मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए थाना, चौकी/ सहायता केंद्र, रक्षित निरीक्षक, यातायात एवं साइबर सेल प्रभारी के साथ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

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