छ.ग. नगरी निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ ने मांगो को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को सौपा ज्ञापन

Estimated read time 1 min read

मंगलवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के दौरे पर रहे । जहां उनको छत्तीसगढ़ नगरी निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ की ओर से ज्ञापन सौप कर याद दिलाया गया कि भाजपा के जन घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार सरकार बनते हैं 100 दिन के भीतर कर्मचारियों के मांगों का समीक्षात्मक प्रक्रिया आरम्भ में गठित समिति में नगरी निकाय प्लेसमेंट महासंघ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी को शामिल किया जाए। उन्होंने महासंघ के जिला अध्यक्ष जोयो राम यादव ने बताया कि छ.ग. नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ पीछले पांच साल तक छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ ने नियमित किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन किया। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उन्हें नियमित नही किया। बीजेपी के घोषणा पत्र में 100 दिन के भीतर नगरीय निकायों में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों को चिन्हित कर नियमित किए जाने के वादे को निभाये। अपने प्रमुख मांगो के संबध में जानकारी देते हुए बताया कि 1. समस्त नगरीय निकायों से प्लेसमेंट / ठेका प्रथा को समाप्त करते हुए प्लेसमेंट कर्मचारियों को नगरीय निकायों में समायोजन किया जावे तथा 62 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जावे। 2. नगरीय निकायों में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों को एक निश्चित समयावधि निर्धारित करते हुए निकायों में नियमित किया जावे। 1. नगरीय निकायों से प्लेसमेंट, आउटसोर्सिंग बंद की जावे। 2. नगरीय निकायों में प्लेसमेंट कर्मचारियों को एक मुश्त संविदा दर पर रखा जावे। 3. नगरीय निकायों में कार्यरत अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल कर्मचारियों को नियमित किया जाये। कर्मचारियों का निकाय में समायोजन करते हुए कलेक्टर, श्रम दर अनुसार वेतन भुगतान किया जावे 4. निकाय के प्लेसमेंट कर्मी को 62 वर्ष तक की नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जावे। 5. निकायों में विगत 5-10 वर्षाे से निरंतर कार्यरत प्लेसमेंट कर्मी को नियमित किया जावे। 6. निकायों के प्लेसमेंट कर्मी को न्यूनतम 18000 वेतन निर्धारित किया जावे तथा प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि की जावे। 7. बिना किसी ठोस कारण के नौकरी से पृथक न किया जावे। 8. चिकित्सा सुविधा, सार्वजनिक, अर्जित, आकास्मिक, चिकित्सा अवकाश, ग्रेच्युटी, अनुकंपा नियुक्ति जैसी सुविधा दी जावे। 9. निकायों के प्लेसमेंट कर्मचारियों का 5 लाख का बीमा किया जावे। 10. आकास्मिक निधन होने पर 5 लाख की अनुदान राशि प्रदान की जावे।

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours