शर्मा हास्पिटल ने बगैर अनुमति के किया कोरोना मरिज का ईलाज….हुई मौत, प्रशासन की जॉच पर अब तक कार्यवाई लंबित

Estimated read time 1 min read

जिला प्रशासन कोरिया के द्वारा बैकुंठपुर स्थित निजी अस्पताल में शासन के अनुमति नही होने के बावजूद कोविड मरिज के इलाज के दौरान हुए मौत के मामले में एक बार फिर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर जॉच के लिए कहा है। किन्तु लगता है पहली जाच के डेढ साल बीत जाने के बात कोई कार्यवाई नही किये जाने की ही तरह पुनः जाच में टाल मटोल किया जा रहा है। 09 फरवी 2024 को जिला प्रशासन ने पत्र लिखकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जाच कर रिपोर्ट देने को कहा है।
मामले में जांच अधिकारी के द्वारा की गई कार्रवाई की अनुशंसा का अनुपालन नहीं हो होने पर कार्यालय कलेक्टर कोरिया ने सुनील तिवारी की शर्मा हॉस्पिटल महलपारा बैकुंठपुर में दिनांक 09 मई 2021 को इलाज के दौरान मृत्यु के संबंध में जांच कर बताने को कहा गया है कि क्या मरीज की मृत्यु डॉक्टर/अस्पताल द्वारा की गई लापरवाही या चूक से कैसे हुई है ।

जाच का आदेश को स्वास्थ्य विभाग ने 4 महिने से अटकाया

किंतु जिले के स्वास्थ्य महकमे ने 04 महीने बीत जाने के उपरांत जाच करना तो दूर, अब तक जाच दल का गठन करने तक की जहमत नही उठाई है। इस संबंध में जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने पूछने पर बताया कि हमारे द्वारा अभी जांच नहीं किया गया है। क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है आचार संहिता खत्म होने के उपरांत जॉच टीम बनाई जाएगी एवं मामले की जांच कर प्रतिवेदन सौपा जा सकेगा।

हॉस्पिटल पर 302 की कानूनी कार्रवाई हेतु प्रस्तावित

गौरतलब हो कि शर्मा हॉस्पिटल द्वारा कोरोना पॉजेटिव सुनील तिवारी का इलाज किया गया था जो कोविड पॉजिटिव थे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई । मृत्यु के घटना की दंडाधिकारी जांच जिला दंडाधिकारी कोरिया के आदेश पर तत्कालीन जांच अधिकारी अपर कलेक्टर बैकुंठपुर सुखनंदन अहिरवार के द्वारा बिंदुवार जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। तत्कालीन अपर कलेक्टर के द्वारा जांच प्रतिवेदन में हत्या का प्रकरण दर्ज कराकर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई हेतु प्रस्तावित किया गया ।

इसलिए दोबारा जॉच को लिखा गया है पत्र

जाच अधिकारी ने माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा चिकित्सकों के संबंध में दिनांक 05.08.2005 को जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (2005) के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि एक निजी शिकायत पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि शिकायतकर्ता ने आरोपी डॉक्टर की ओर से जल्दबाजी या लापरवाही के आरोप का समर्थन करने के लिए किसी अन्य सक्षम डॉक्टर द्वारा दी गई । विश्वसनीय राय के रूप में अदालत के समक्ष प्रथम दृष्टया सबूत पेश नहीं किया हो। जांच अधिकारी को जल्दबाजी या लापरवाही से किए गए कार्य या चूक के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले, मेडिकल प्रैक्टिस की उस शाखा में योग्य सरकारी सेवा के डॉक्टर से एक स्वतंत्र और सक्षम चिकित्सा राय प्राप्त करनी चाहिए, जिससे आम तौर पर निष्पक्षता की उम्मीद की जा सकती है। जांच में एकत्रित तथ्य पर परीक्षण को लागू करते हुए निष्पक्ष राय। इसलिए शर्मा हास्पिटल महलपारा बैकुण्ठपुर में कोविड पॉजिटिव मरीज सुनील तिवारी निवासी जूनापारा वैकुंठपुर की दिनांक 09.05.2021 को इलाज के दौरान मृत्यु के संबंध में जांच कर यह स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करें कि क्या मरीज की मृत्यु में अधिनियम 2005 का उलंघन मानकर सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के नियमों का उलंघन मानते हुए संचालक शर्मा को नोटिस दिया गया है।

सक्षम जांच अधिकारी के साथ किया दुर्व्यवहार

मामले में जॉच अधिकारी अपर कलेक्टर सुखनंदन अरिवार ने लिखा कि थाना प्रभारी बैकुण्ठपुर के द्वारा संचालक शर्मा हास्पिटल डॉ० राकेश शर्मा पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जबकि दिनांक 06.01.2022 तक लगातार 11 बार उपस्थिति एवं साक्ष्य हेतु नोटिस जारी किया गया है, किन्तु नोटिस प्राप्त होने के बावजूद भी इस न्यायालय में कभी भी उपस्थित नहीं हुए। सक्षम जांच अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया, जिसकी सूचना कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी बैकुण्ठपुर को दिया गया था किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। जांच में मृतक का उपचार किये गये अन्य सुसंगत अभिलेख प्राप्त किया गया। प्रकरण में समग्र विवेचना उपरांत एवं आए साक्षियों तथा अभिलेखों के आधार पर प्रतिवेदन दिया गया है।

जाच अधिकारी ने यह दिया रिपोर्ट

जाच अधिकारी ने कहा कि मृतक सुनील तिवारी को कोविड-19 मरीज थे इसके बावजूद भी संचालक शर्मा हास्पिटल के डॉ० राकेश शर्मा द्वारा कोविड-19 के ईलाज हेतु अधिकृत न होने के बावजूद उपचार किया। जिसके कारण प्रथम दृष्टया मरीज सुनील तिवारी की मृत्यु होना प्रतीत होता है। मृतक की पुष्टि एन्टीजन रिपोर्ट से होती है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा कलेक्टर कोरिया के निर्देशानुसार संचालक शर्मा हास्पिटल को छ०ग० राज्य उपचर्यागृह तथा उपचार की अनुमति नही थी।

अनुमति नही फिर भी किया ईलाज से हुई मरिज की मौत

शर्मा हास्पिटल पर स्वास्थ्य संस्थाओं के तहत उलंघन एवं एपीडेमिक डिजीज एक्ट-1897 व भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 186 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का उलंघन मानकर सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के नियमों का उलंघन मानते हुए उक्ताशय की जानकारी थाना प्रभारी बैकुंठपुर को सूचित किया गया। इसके बावजूद भी संचालक शर्मा हास्पिटल के डॉ० राकेश शर्मा द्वारा कोविड-19 के ईलाज हेतु अधिकृत न होने के बावजूद उपचार किया गया। जिसके कारण दस्तावेज के आधार पर मरीज सुनील तिवारी की मृत्यु होना पाया गया।

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours