कोरिया पुलिस ने चेकिंग के दौरान कोरिया बस सहित दर्जनो वाहनो के खिलाफ किया कार्यवाई

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यात्री बसों समेत लापरवाह वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई, वसूला गया शमन शुल्क

बैकुंठपुर।

जिला कोरिया में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर द्वारा यात्री बसों के परमिट, ट्रकों, पिकअप, ऑटो एवं दोपहिया वाहनों के फिटनेस व बीमा दस्तावेजों की जांच करने तथा शराब पीकर व तेज गति से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के परिपालन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह एवं उप पुलिस अधीक्षक श्याम मधुकर के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी बीरबल राजवाड़े व उनकी टीम द्वारा निरंतर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

कार्रवाई के सबंध ने पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 अक्टूबर को चेकिंग के दौरान वैध परमिट न पाए जाने पर कोरिया बस पर कार्रवाई करते हुए मौके पर ही 10 हजार का समन शुल्क वसूल किया गया। 30 अक्टूबर को मोटर व्हीकल एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन पर की गई चालानी कार्रवाई। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालन 10 प्रकरण के लिए 5 हजार। बिना सीट बेल्ट वाहन चालनरू 02 प्रकरण में 1 हजार । बिना वैध बीमा वाहन चालन 05 प्रकरण में 5,000। नो-पार्किंग में वाहन खड़ा करना के 07 प्रकरण में 2,100। बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चालन 01 प्रकरण में 1 हजार । अन्य यातायात नियमों की अवहेलना के 07 प्रकरण में 2,100 रुपए का चालाना वसूला गया है।

पुलिस ने लोगो को किया आगाह……

शराब पीकर वाहन न चलाएं नशे की हालत में वाहन चलाते पकड़े जाने पर वाहन जप्ती की कार्रवाई के साथ न्यायालय द्वारा 10,000 के जुर्माने का प्रावधान है। नाबालिगों को वाहन न दें किसी भी स्थिति में अवयस्क बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें। नाबालिग द्वारा वाहन चलाते पकड़े जाने पर अभिभावक-वाहन स्वामी पर कोर्ट द्वारा 25,000 का जुर्माना एवं कानूनी सजा हो सकती है। नियंत्रित गति में चलें तेज व अनियंत्रित गति से वाहन न चलाएं। दोपहिया वाहन चालक हेलमेट और चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें।

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