खराब पैकिंग और फंफूद लगे चने पर न्यायलय ने सप्लायर पर ठोका 2 लाख जूर्माना………

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Baikunthpur @ Tahkikat News

प्रदेश के करीब परिवारों को पोषण के नाम पर राज्य भर के पीडीएफ दुकान में बांटे जा रहे चने की हालत यह हो गई है कि इनके सपलायर के खिलाफ न्यायालय ने ₹200000 जुर्माना का आदेश करना पड़ा । मामले के सबंध में मिली जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कि टिम के द्धारा मनेंद्रगढ़ के वेयरहाउस पर छापामार चने का सैंपल कलेक्ट किया गया था। इसके बाद सैंपल को जांच के लिए भेजा गया जिसके उपरांत जांच में सैंपल अमानत पाया गया। इस संबंध में खाद सुरक्षा अधिकारी सागर दत्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे द्वारा सैंपल कलेक्ट किया गया था जिसमें पैकेट को खराब पैकेजिंग किस श्रेणी में रखा गया था एवं चने में फफूंद की शिकायत थी जिसे जांच के लिए भेजा गया जिसके उपरांत जांच में चने का सैंपल अमानक पाया गया। जिस पर मेरे द्वारा प्रकरण बनाकर न्यायलय में पेश किया गया । जिस पर न्यायालय का यह निर्णय आया जिसकी कॉपी मुझे गत दिवस प्राप्त हुई।

जनवरी 2019 में लिया गया था सैम्पल

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 31 जनवरी 2019 को मनेंद्रगढ़ के चैनपुर स्थित राज्य वेयर हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड में निरीक्षण के समय वहां पर रखे मुख्यमंत्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट चना पैक 1 किलोग्राम बैच नंबर सीटीसी-02 तथा पैकिंग तिथि दिसंबर 2018 वितरण करने के लिए भंडार गृह में रखा हुआ था । जिसके शंका के आधार पर नमूने का विधिवत संकलन किया गया । जिस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा विनिमय 2011 के प्रावधानों के अनुसार मौके पर गवाहों एवं पंचनामा आदि की कार्यवाही की गई। जिसे पैक कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला खाद्य एवं औषधि प्रशासन रायपुर जांच के लिए भेजा गया । जिस पर 14 मार्च 2019 को आये रिपोर्ट में इसे अमानत घोषित किया गया । जिसके उपरांत खाद्य विभाग के द्वारा प्रकरण को कार्रवाई हेतु न्यायालय भेजा गया।

इन पर किया गया जूर्माना

इस संबंध में न्यायालय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं के द्वारा दिनेश कुमार सोमानी पिता शांतिलाल सोमानी एवं विजय कुमार सोमानी पिता मिश्री लाल सोमानी डायरेक्टर सह भागीदार चंदन ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मोती तालाबपारा जगदलपुर के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (1), 26 (2), (।।) व 27 (1) के उल्लंघन के संबंध में आदेश पारित करते हुए कहा गया कि 25 अक्टूबर 2021 को न्यायालय आदेश देती है कि आपके दो विरुद्ध दो लाख 15 दिवस के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक कलेक्ट्रेट शाखा बैकुंठपुर जिला कोरिया के खाते में जमा कराने सुनिश्चित करें । यदि उपरोक्त तिथि तक राशि जमा नहीं कराई जाती है तो शासन के नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी।

लगातार खराब अनाज मिलने की शिकायत

वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बाद भी सरकार ने सभी गरीब मजदूर कार्ड धारकों को प्रत्येक माह में राशन वितरण कराने की व्यवस्था किया किन्तु कुछ लालच खोरो के द्धारा लगातार खराब और अमानक राशन सामग्रियो का वितरण किया जाता रहा है। तो वही पर चना कीड़ा युक्त सड़ा घुना होने के कारण लोगों को बीमार कर सकता है। विदित हो कि प्रत्येक कार्ड धारक को एक किलो मुफ्त में चना भी देने का प्रावधान है। राशन दुकान संचालक द्वारा कार्ड धारकों को मुफ्त में चना देने के नाम पर सड़ा घुना चना देकर सरकारी औपचारिकता निभाते देखी गई। जिससे शिकायत कई बार संबधित खादय विभाग में लोगो के द्धारा किया जाता रहा है किन्तु अधिकारी षिकायत पर अपनी जेबे गर्म कर लौट जाते हैं। कार्ड धारकों का आरोप है कि जिम्मेदारों द्वारा मुफ्त में चना देने की सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। एक किलो चने में एक तिहाई कीड़े हैं, बाकी सड़ा घुना है। जिसको खाकर आम आदमी बीमार ही होगा।

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