विकासखण्ड खडगवां के क्षेत्र बंजारीडांड के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी राजकुमार कोले द्वारा बिना सूचना मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, शासन की महत्वकांक्षी योजना यथा-गोधन न्याय योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि व अन्य महत्वपूर्ण योजना के समुचित क्रियान्वयन में लापरवाही बरते जाने तथा अपने नियंत्रण अधिकारियों के आदेशों व निर्देशों की अवहेलना पर उक्त कृत्य छत्तीसगढ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत होना पाया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी क्षेत्र बंजारीडांड को छत्तीसगढ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अधिकारी विकास खण्ड सोनहत नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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