तहकीकात न्यूज @ वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर
कोरिया जिले के जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर के सब्जी विक्रेताओं के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के आदेशों का माखौल उड़ाया जा रहा है वहीं पर जिला प्रशासन के प्रति सख्ती ना बरतने के कारण बाजार में आज शुक्रवार को भी प्याज ₹80 तो आलू ₹50 की दर से बिक रहा है गौरतलब हो कि प्रदेश की राजधानी सहित अन्य बड़े शहरों में भूपेश सरकार की सख्ती के बाद प्याज के दाम ₹20 तक गिरावट दर्ज की गई है जहां खुले बाजार में प्याज 55 से ₹60 प्रतिकिलो की दर से बिक रहे है। वहीं पर बैकुंठपुर बाजार के सब्जी विक्रेताओं को शासन के आदेशों से कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा है इस दौरान जिला प्रशासन के द्वारा यहां के स्थानीय गोदामों में ना तो छापेमारी की गई है और ना ही बाजार में खुदरा विक्रेताओं पर मूल्य मूल्य नियंत्रण के लिए कोई कार्यवाही की गई है । जबकि सर्व विदित है कि जिले में सबसे अधिक मनेंद्रगढ़ एवं बैकुण्ठपुर के गोदामों में इन सब्जी विक्रेताओं के द्वारा गैर कानूनी तरीके से आलू व प्याज का भंडारण किया जाता है एवं बनावटी कमी दिखा कर दामों में भारी वृद्धि कर मुनाफे का खेल खेला जाता है ।
षासन ने प्याज के आषमानी किमतो पर नियंत्रण के लिए कमर कस लिया है। इसके लिए कमीशन एजेंट 20 क्विंटल की लिमिट तय कर दी गइ्र है। कोई भी एजेंन्ट इससे ज्यादा नही रख सकेंगे प्याज का स्टाकबाजार में बढ़ते प्याज के दाम को लेकर शासन ने संबंधित व्यापारियों को चेताया है कि किसी भी तरह से मनमानी न की जाए। रेट नियंत्रण को लेकर स्टाक सीमा भी तय कर दी गई है। अगर कहीं ज्यादा रेट पर प्याज बेचने की शिकायत आती है तो संबंधित व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
लगातार एक पखवाडे से प्रदेष के साथ-साथ जिले भर के सब्जी बाजार में बढ़ते प्याज के दाम को लेकर शासन ने व्यापारियों को चेताया है कि किसी भी तरह से मनमानी न की जाए। रेट नियंत्रण को लेकर स्टाक सीमा भी तय कर दी गई है। अगर कहीं ज्यादा रेट पर प्याज बेचने की शिकायत आती है तो संबंधित व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
शासन द्वारा प्याज को आवश्यक वस्तु घोषित किए जाने के उपरांत स्टाक लिमिट व्यापारी वर्ग के लिए 250 क्विंटल एवं कमीशन अभिकर्ता के लिए 20 क्विंटल की स्टाक सीमा निर्धारित की गई है एवं मूल्य प्रदर्शन करने को कहा गया है। प्याज विक्रेताओं द्वारा जिले में प्याज के क्रय मूल्य में 3 से 5 फिसद मुनाफा जोड़कर विक्रय करने हेतु कहा गया है। जिले में कोई भी व्यापारी के द्वारा प्याज के स्कंध का जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी करते पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस सबंध में जिला खाद्य अधिकारी सहित जिला प्रषासन को निर्देष दे दिये गये हैं।
वर्जन….
जिले में षासन के निर्देषो का पालन कराने के आदेष दे दिये गये हैं। कियी को भी मुनाफाखोरी की अनुमति नही दी जायेगी। मूल्य पर नियत्रंण रखने का हर प्रयास किया जायेगा।
ए एन राठौर – कोरिया कलेक्टर
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