थर्ड जेंडर के अधिकारों के संरक्षण पर एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न

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तहकीकात न्यूज  @  वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर

कोरिया जिले में गत समाज कल्याण विभाग द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में उभयलिंगी व्यक्ति, अधिकारों का संरक्षणद्ध अधिनियम 2019 एवं उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2020 पर एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में छत्तीसगढ़ शासन के तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड की सदस्य विद्या राजपूत, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की सलाहकार पूर्व रविना बरिहा, तृतीय लिंग कल्याण कमेटी, कोरबा के सदस्य शंकर यादव एवं मितवा समिति रायपुर के कोर मेम्बर देवनाथ सहित जिले के ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग शामिल हुए।
कलेक्टर एस एन राठौर ने कार्यशाला में शामिल होकर उपस्थित ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। रोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने के विषय पर कलेक्टर श्री राठौर ने सीईओ जिला पंचायत कुणाल दुदावत से एनआरएलएम के अंतर्गत स्व-सहायता समूह के रूप में गठन कर उन्हें आजीविका से जोड़ने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कार्यशाला में उपस्थित विभागों को प्रचार प्रसार के कार्यों में शामिल करने कहा। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के उप संचालक श्याम सुंदर रैदास को शिविर के माध्यम से अधिनियम की जानकारी तथा आवश्यक प्रमाण पत्र के वितरण व आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
एक दिवसीय कार्यशाला में उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण एवं उन्हें विकास के समुचित अवसर प्रदाय करने हेतु लागू अधिनियम की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी। इस अधिनियम में 9 अध्याय एवं 23 धाराएं शामिल हैं जिनमें अधिनियम की परिभाषा, उभयलिंगी व्यक्ति को पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन, प्रमाण पत्र जारी करने की पद्धति, लिंग परिवर्तित करने के लिए पहचान प्रमाण पत्र, अपील का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अधिनियम में शासन द्वारा उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए कल्याण संबंधी उपायए शिक्षा, रोजगार के समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के नियम भी शामिल हैं। इसके साथ ही अधिनियम में उभयलिंगी व्यक्ति की सुरक्षा हेतु उनके प्रति अपराध एवं सजा का भी प्रावधान है। इस कार्यशाला में कृषि विभाग श्रम विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग तथा संबंधित अन्य विभागों के अधिकारी.कर्मचारी भी शामिल रहे।

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