तहकीकात न्यूज @ वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर
कलेक्टर एसएन राठौर ने आदेश जारी कर कोरिया जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को अब 28 अप्रैल 2021 सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 पाजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्घि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में कार्यालय के आदेश 10 अप्रैल द्वारा जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 11 अप्रैल शाम छह बजे से 19 अप्रैल सुबह छह बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए जिला कोरिया में सार्वजनिक आवागमन व अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। इस बीच लोगों की सुविधा को देखते हुए ठेले, वैन, छोटा हाथी जैसे छोटे वाहनों के जरिए कालोनी व मुहल्लों में फल, सब्जी, राशन में दाल, चावल, आटा, तेल, अंडा और नमक बेचने की अनुमति रहेगी।
सुबह छह बजे से दो बजे तक ही ठेले पर ये सभी चीजों को बेचने की अनुमति होगी। जिला प्रशासन के मुताबिक बड़े दुकानदार जो कि थोक में राशन रखते हैं वे अपनी दुकान खोले बगैर खुद का ठेला या छोटी बंद गाड़ी से राशन निर्धारित समय तक बेच सकेंगे। वहीं सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक सरकारी राशन दुकानें भी खुलेंगी। स्ट्रीट वेंडरों को मास्क, हैंड सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी का पालन करना होगा नहीं तो उनके ठेले को जब्त कर जुर्माना लगाया जाएगा।
कोरिया जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड-19 पाजिटिव प्रकरणों की संख्या एवं इस महामारी से होने वाली मौतों की संख्या चिंता का विषय है। मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है तथा मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई है, जिससे संपूर्ण कोरिया जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि को बढ़ाया गया है। इसके बाद आदेश 10 अप्रैल में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश प्रसारित किया गया है।
जिसमें कोरिया जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 28 अप्रैल सुबह छह बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त दर्शित अवधि में बालोद जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। उपरोक्त अवधि में केवल अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय पर खुलने की अनुमति होगी।
मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को खाद्य अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, शारीरिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन व भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य की दुकानों को खोलने के लिए अधिकारी द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किया जाएगा।
सभी प्रकार की मंडिया, थोक, फुटकर व ग्रासरी दुकानें बंद रहेगी, किंतु सीधे किसानों व उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रासरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली, मोहल्लों एवं कालोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर्स अर्थात ठेले वालों को अथवा होम डिलीवरी के माध्यम से प्रातः छह बजे से अपरान्ह दो बजे तक ही होगी, किंतु मास्क धारण करना एवं शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे व उपरोक्त निर्देशों केउल्लंघन की दशा में ठेले को जब्त करने व अर्थदंड या चालान की कार्रवाई करेंगे।
पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश-वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एंबुलेस, ग्रासरी होम डिलीवरी, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित आटो, टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, काल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी व उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हाकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पीओएल प्रदान किया जाएगा। अन्य सभी वाहनों के पीओएल प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हाकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से प्रातः 9 बजे तक व संध्या 5 बजे से संध्या सात बजे तक ही होगी। उक्त अवधि के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेंगी।
धार्मिक व पर्यटन स्थलो पर रोक रहेगी जारी
सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। उपरोक्त अवधि में कोरिया जिला अंतर्गत सभी केंद्रीय, शासकीय ,सार्वजनिक, अर्द्घ सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय रहेंगें तथापि टेलीकाम एवं रेलवे के रख-रखाव से जुडे कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियॉ बंद रहेगी, किन्तु अस्पताल एवं एटीएम पूर्ववत संचालित रहेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगें। किंतु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधित कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है।
बाकी सभी दुकानें रहेंगी बंद
बाकी सभी दुकानें, सभी प्रकार की मंडियां, थोक, फुटकर और ग्रासरी दुकानें, शराब दुकाने आदि बंद रहेगी। कोरिया में पहले से ही 11 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक सख्त लाकडाउन लगा हुआ है। आने वाले 28 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरिया संपूर्ण कंटेनमेंट जोन होगा और जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी।
-एस एन राठौर, कलेक्टर, बैकुन्ठपुर, कोरिया
zs

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