प्रति सोमवार 3 से 4 बजे तक पंचायत स्तर के कार्यकताओं की होगी बैठक
तहकीकात न्यूज @ वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर
जिले में पंचायत के कार्यो के सुचारू रूप से संचालन एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 86 के तहत जिले के समस्त ग्राम पंचायत को प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक खोलने के निर्देष दिये है। साथ ही ग्राम पंचायत भवन में प्रति सप्ताह सोमवार को अपरान्ह 3 बजे से 4 बजे तक संरपच व सचिव द्वारा पंचायत अन्तर्गत कार्यरत विभिन्न संस्था प्रमुखों एवं पंचायत स्तर के कार्यकताओं के कार्योे की समीक्षा एवं समन्वय बैठक के निर्देष जारी किये है। जहाॅ पंचायत सचिव के पास एक से अधिक पंचायत का प्रभार हों, वहाॅ यह समीक्षा बैठक मंगलवार को अपरान्ह 3 बजेे 4 बजे तक होगी। बैठक में ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत के सभी आंगनबाडी कार्यकर्ता, उचित मूल्य दुकान के संचालक, पंचायत अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के प्रधानपाठक, मितानिन, स्वास्थ्य कार्यकता, पुनर्वास कार्यकर्ता, स्वच्छता ग्राही, साक्षरता कार्यकर्ता, मध्यान्ह भोजन संचालक एवं पंचायत स्तरीय संस्था प्रमुख व कार्यकर्ता की उपस्थिति अनिवार्य होगी। कलेक्टर ने बैठक के तत्काल बाद अपरान्ह 4 बजे से 4.30 बजे तक ग्रामवासियों की समस्याओं, आवेदनों पर विचार कर निराकरण करने के भी निर्देष दिये है।
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