कोरोना में अभिभावकों खो चुके बच्चों का संरक्षण करेगी जिला बाल संरक्षण इकाई

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Baikunthpur @ Tahkikat News

जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण असाधारण स्थिति में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, इस विषम परिस्थिति का फायदा उठाते हुए ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु हो गई है, उनके दत्तक ग्रहण के लिए सोशल मीडिया में भ्रामक सन्देश प्रसारित किये जा रहे है।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने कहा कि किशोर न्याय(बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार ष्यदि कोई व्यक्ति या संगठन किसी अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक को इस अधिनियम में यथा उपबन्धित या प्रक्रियाओं का अनुसरण किये बिना दत्तक ग्रहण करने प्रयोजन के लिए प्रस्थापना करता है, उसे देता है या प्राप्त करता है, तो ऐसे व्यक्ति या संगठन को जुर्माना या दण्डित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा गैर कानूनी रूप से अनाथ परित्यक्त बच्चे को अपने पास रखने की जानकारी होने पर 24 घण्टे के भीतर नजदीकी पुलिस थाना को सूचित किया जावे।
उल्लेखनीय है कि किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार बाल संरक्षण सेवाओं के तहत राज्य में संचालित सुविधाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए कोविड 19 संक्रमण के कारण अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए राज्य शासन द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है। जिसके अनुक्रम में जिले में कोविड 19 महामारी के कारण 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो अनाथ हो गए हो या माता -पिता के कोविड संक्रमण के कारण बालको के देखरेख में असमर्थ हैं, ऐसे बच्चों के देखरेख एवं संरक्षण हेतु बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया जाना है।
कलेक्टर एवं जिला बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष श्याम धावड़े ने जिले के समस्त विभागो, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समितियों, जनप्रतिनिधियों, समाज के प्रबुद्ध एवं आम नागरिको से अपील की है, कि कोविड 19 महमारी के कारण अनाथ हुए बच्चों, माता या पिता की कोविड-19 से मृत्यु हो जाने तथा माता-पिता के कोविड संक्रमण के कारण बालकों के देखरेख में असमर्थ बच्चों के साथ ही कोविड-19 के कारण अन्य राज्य या जिले का कोई बच्चा इस जिले में फंसे हो एवं इस जिले का कोई बच्चा जो अन्य जिले या राज्य में फंसे हो, उनकी जानकारी होने पर जिला बाल संरक्षण समिति के सचिव जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार खलखो, जिला बाल संरक्षण अधिकारी आशीष गुप्ता मो.न. 9425256713 या चाइल्ड लाइन टोल फ्री नम्बर 1098, श्रीमति अंजली तिवारी मो.न. 8839175061 पर बच्चों के संरक्षण के लिए सम्पर्क किया जा सकता है, जिस पर जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं चाइल्ड लाइन त्वरित कार्यवाही करेगी।

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