7 दिवस के अंदर अपने अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में करने के निर्देष

Estimated read time 1 min read

Baikunthpur @ Tahkikat News

कलेक्टर नगर पालिका बैकुण्ठपुर तथा शिवपुर-चरचा के समस्त वार्डों में आगामी आम निर्वाचन के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण रूप से सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा, साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर तथा नगर पालिका परिषद शिवपुर-चरचा के समस्त वार्डों में आग्नेय शस्त्र लायसेंसियों को शस्त्र जमा करना होगा, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके।
उन्होंने आदेश जारी कर कहा है कि आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी), धारा-21 के तहत नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर तथा नगर पालिका परिषद शिवपुर-चरचा के समस्त वार्डों के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसियों को अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीक पुलिस स्टेशन में 07 दिवस के अंदर जमा कराने होंगे। यह आदेश जिले में निवासरत बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लाईसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे।
इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदो पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर दिया जा सकेगा। वे सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हे इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नही ले जा सकेंगे।
24 नवम्बर 2021 से निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति (नगरीय निकाय 2021) तक के लिए नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर तथा नगर पालिका परिषद शिवपुर-चरचा के समस्त वार्ड सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए जाते है। संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह से जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।

मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट समिति का गठन

जिला दण्डाधिकारी ने नगरीय निकाय निर्वाचन 2021 के दृष्टिगत निर्वाचन के दौरान प्रत्याशी राजनैतिक दल, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी तथा अन्य हेतु छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 24 नवंबर को जारी आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित कराने हेतु मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट (एमसीसी) समिति का गठन किया है। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैकुण्ठपुर अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी बैकुण्ठपुर व शिवपुर-चरचा संयोजक तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, तहसीलदार बैकुण्ठपुर, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग बैकुण्ठपुर, कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड बैकुण्ठपुर, थाना प्रभारी बैकुण्ठपुर एवं सर्व कार्यालय प्रमुख बैकुण्ठपुर सदस्य होंगे।

संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का पालन कराने आदेश


निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों के द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय, अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां लगाई जाती है, जिसके कारण शासकीय, अशासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। कलेक्टर ने नगरीय निकाय निर्वाचन 2021 के दृष्टिगत संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत आदेश जारी किया है। जिसमें उन्होंने बताया है कि कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खंडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा व 1 हजार रूपये तक जुर्माने से दण्डनीय होगा।

सर्किट हाउस का आरक्षण प्रतिबंधित


बैकुण्ठपुर के वार्ड क्रमांक 1 से 20 तथा नगर पालिका परिषद शिवपुर-चरचा के वार्ड क्रमांक 1 से 15 में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर ने बताया कि प्रावधानानुसार निर्वाचन घोषणा होने की तिथि 24 नवम्बर 2021 से निर्वाचन समाप्ति की तिथि के मध्य कोई भी राजनैतिक दल के सदस्य, कोरिया जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के वार्ड क्रमांक 1 से 20 तथा नगर पालिका परिषद शिवपुर-चरचा के वार्ड क्रमांक 1 से 15 में स्थित शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाऊस और गेस्ट हाऊस में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनीतिक उद्देश्य से न तो ठहर सकते हैं, और ना ही वहां पर राजनैतिक गतिविधियाँ कर सकते हैं।
उन्होंने आदेश जारी कर कहा है कि शासकीय एवं अर्ध्दशासकीय सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस तथा ऑफीसर्स मेस इत्यादि का आरक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा किया जाएगा। जब कभी भी निर्वाचन प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी द्वारा अभिलेखों की मांग की जाए तो उन्हें रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जा सके। कक्षों के आरक्षण के संबंध में उन्होंने सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य अधिकारी को प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होने कहा है कि संबंधित नगरीय निकाय निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों, प्रेक्षकों आदि के लिए कमरे सदैव आरक्षित रखे जाएं। इसके उपरांत यदि कक्ष उपलब्ध होता है तो अन्य व्यक्तियों को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कक्ष आरक्षित किया जा सकता है। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया समापन तक कोरिया जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के वार्ड क्रमांक 01 से 20 तथा नगर पालिका परिषद शिवपुर-चरचा के वार्ड क्रमांक 01 से 15 में प्रभावशील रहेगा।

as

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours