गत दिवस को आरक्षक मनीष सिंह, रक्षित केन्द्र बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया जिसे पूर्व में निलंबित किया गया था और उसके विरुद्ध आरोप पत्र जारी कर जवाब चाहा गया। किंतु निर्धारित समय व्यतीत होने उपरांत भी अपचारी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में कार्यवाही में प्रतिपाल सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी को विभागीय जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त कर जाँच पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। विभागीय जांच कर्ता अधिकारी प्रतिपाल सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक, चिरमिरी द्वारा जांच विभागीय जांच में लगाये गये आरोप दिनांक 18.01.2019 से 17.08.2021 तक कुल 943 दिवस की अवधि में सिर्फ 160 दिवस डियूटी करना पाया गया तथा 783 दिवस डियूटी नहीं करना प्रमाणित पाया गया एवं अनाधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित/फरार रहकर अनुशासनहीनता का प्रदर्शन कर पुलिस रेग्युलेशन के नियम 64 (4) एवं सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 7 का उल्लंघन करना पूर्णतः प्रमाणित पाया जाना प्रतिवेदित किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरिया प्रफुल्ल कुमार ठाकुर द्वारा आरक्षक को सेवा से पृथक कर दिया गया है।
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