बैकुन्ठपुर विधानसभा के दो लाख मतदाता करेंगे…..आठ प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला

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छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की सामान्य सीट बैकुन्ठपुर विधानसभा में कुल 08 प्रत्याशी मैदान में है। बैकुन्ठपुर विधानसभा सीट पर 17 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर अंदरूनी गांवों में अभी खामोशी है। हालांकि आम जनता अभी चुप्पी साधे है। किन्तु उनकी चुप्पी में भी दोनो प्रमुख दलो के प्रत्यासीयो को खामोशी में भी अपनी बात कह दी है। मगर मुद्दे हैं कि अपनी जुबान खोल रहे हैं। बैकुन्ठपुर विकासखंड के छोटे-छोटे आधा दर्जन गांवों का दौरा करने के बाद आम जनता मूल भूत सुविधाओ सहित अन्य कार्यो को लेकर वर्तमान सरकार से नराजगी को साफ व्यक्त कर रही है। अब देाना होगा कि आम जनता की इस खामोश नाराजगी को विरोधी दल कितना अपने पक्ष में करने में कामयाब होती है। नाम वापसी की की तिथि बीत जाने के बाद अब बैकुन्ठपुर विधानसभा के लिए पूर्वमंत्री भारतीय जनता पार्टी से भइया लाल राजवाड़े, कांग्रेस से अम्बिका सिंहदेव, आम आदमी पार्टी से डॉ. आकाश कुमार, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) से दुर्गेश साहू, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से मेजर प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी से सोमार साय लोहार, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से संजय सिंह कमरो तथा निर्दलीय प्रत्याशी बृजमोहन साहू है।

चुवान चिन्ह हुआ आबंटित

बता दें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी एवं आम आदमी पार्टी, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य से एकमात्र राज्यस्तरीय मान्यता दल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) है और अन्य गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल है। आज इन प्रत्याशियो को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी को कमल, कांग्रेस को हाथ, आम आदमी पार्टी को झाड़ू, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को बांसुरी, समाजवादी को साइकिल, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आरी तथा निर्दलीय प्रत्याशी को एयर कंडीशनर चिन्ह प्रदान की गई है। 17 नवम्बर को सुबह 8 बजे से सभी 306 मतदान केन्द्रों में विधानसभा के दो लाख से अधिक मतदाताओ द्वारा मतदान किया जाएगा।

मतदान दिवस को सामान्य अवकाश घोषित

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार कोरिया जिले में दिव्तीय चरण में मतदान के अवसर पर 17 नवम्बर को सामान्य अवकाश घोषित किया है। बता दें भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के 9 अक्टूबर 2023 के आदेश क्रमांक ईसीआई/पीएन/57/2023 के तहत ही सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। बता दें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उपरोक्त प्रावधान में मतदान दिवस को किसी कारोबार, व्यवसाय, ओद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन नियोजित प्रत्येक व्यक्ति सवेतन अवकाश स्वीकृत किए जाने के निर्देश है।

व्यय प्रेक्षक 7, 11 व 15 नवम्बर को लेंगे प्रत्याशियो के साथ बैठक

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कोरिया में व्यय प्रेक्षक एन. प्रदीप 7, 11 एवं 15 नवम्बर को कलेक्ट्रेट कार्यालय के भूतल कक्ष में शाम 5 बजे से विधानसभा प्रत्याशी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता की मौजूदगी में व्यय लेखा का निरीक्षण करेंगे। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार निजी रूप से या अपने निर्वाचन एजेंट के माध्यम से या अपने दर विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यय प्रेक्षक निरीक्षक के लिए पदाभिहित अधिकारी के सम्मुख रजिस्टर पेश करें । दो निरीक्षणों के बीच कम से कम तीन दिनों का अंतराल होना होता है।

15 नवम्बर से मतदान समाप्ति तक मदिरा एवं बार रहेगा बंद

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोरिया ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियांे का प्रयोग करते हुए जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 को सम्पन्न कराने हेतु अवस्थित समस्त देषी, विदेषी तथा कम्पोजिट मदिरा दुकानें तथा एफ.एल 4(क) क्लब बार को बंद रखने के लिए मतदान दिवस 17 नवम्बर के 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 नवम्बर शाम 5 बजे से मतदान समाप्ति तक बंद रखने निर्देष देते हुए इस तिथि को शुष्क अवधि एवं शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त अवधि तक मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

एक्जिटपोल पर 30 नवम्बर तक रोक

विधानसभा चुनाव में अब किसी भी मीडिया के द्वारा एक्जिटपोल का प्रसारण, आयोजन नहीं किया जा सकता। भारत निर्वाचन आयोग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत 7 नवम्बर सुबह 7 बजे से 30 नवम्बर की शाम साढ़े 6 बजे तक एक्जिट पोल के आयोजन या प्रसारण को प्रतिबंधित किया है।

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