मतदान दिवस के दिन श्रमिकों को मिलेगा सवेतनिक अवकाश……प्रदेश में तीन चरणों में होगा मतदान

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जिला श्रम पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के आदेश के परिपालन में श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने आदेश जारी करते हुए उल्लेख किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी में उल्लेखित प्रावधान अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु नियत मतदान तिथि में कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों, संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक, कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात प्रथम चरण में शुक्रवार 19 अप्रैल, द्वितीय चरण शुक्रवार 26 अप्रैल एवं तृतीय चरण मंगलवार 07 मई को राज्य शासन द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सवेतन अवकाश घोषित किया है।
जानकारी के मुताबिक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के निर्देशानुसार आंध्रप्रदेश, उडीसा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, झारखंड एवं तेलंगाना राज्य के लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु क्रमशः मतदान तिथि 19 व 26 अप्रैल, 07, 13, 20, 25 मई तथा एक जून 2024 को है।
जानकारी के मुताबिक उक्त पड़ोसी राज्य के बहुत से मतदाता इस जिले व छत्तीसगढ़ राज्य के निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में कार्यरत हैं। ऐसे नियोजित, कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा, साथ ही ऐसे कारखानें जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं। प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किए जाने तथा जो कारखानें निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उसमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। उपरोक्त मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिक अथवा कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी, आकस्मिक श्रमिक हो उनको प्रदान किया जाएगा।

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