पूर्व प्रभारी डीपीएम पर कार्रवाई नहीं……कलेक्टर द्धारा शासन को बार-बार लिखना पड रहा स्मरण पत्र

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बैकुंठपुर

एमसीबी जिले के पूर्व प्रभारी डीपीएम पर विभागीय कार्रवाई नहीं करने को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को एमसीबी कलेक्टर को बार बार स्मरण पत्र लिखना पड रहा है। एैसा ही स्मरण पत्र एमसीबी कलेक्टर के द्धारा 12 जून को पुनः लिखकर कार्यवाई की गुहार लगाई गई है। यही कारण है कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्धारा राज्य में किये जा रहे कार्यवाईओ पर प्रश्न खडे हो रहे हैं। एमसीबी जिले के पूर्व प्रभारी डीपीएम को जिले के कलेक्टर द्वारा कार्रवाई करने के लिए पहले भी कई पत्र लिखे गये हैं।

गौरतलब हो कि लगभग एक वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक ने एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ में पदस्थ विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक सुलेमान खान को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पुछा गया था कि एमसीबी जिले में पीसीपीएनडीटी अंतर्गत तुलसी अमृत हास्पिटल चिरमिरी का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान संस्थान में कई अनियमितताएं पाये जाने के फलस्वरूप निरीक्षण दल ने संबंधित संस्था के सोनोग्राफी कक्ष को शील बन्द किया।

कलेक्टर ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक को लिख कर तुलसी अमृत हास्पिटल जांच की फाइल चोरी का आरोप की सफाई मांगा था पूरी कार्रवाई का पंचनामा को 19 मार्च 2024 को सुलेमान खान के द्वारा कहा गया कि प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज किसी के द्वारा चोरी कर ली गई है। जबकि दस्तावेज संभाल कर रखने की जिम्मेदारी सुलेमान की थी। संबंधित संस्था की निरीक्षण विषयक समस्त फाईल एवं नस्ती चोरी होने के बाद जांच प्रक्रियानुरूप की गई। जांच पश्चात जांच में दोषी पाया गया है। जो सुलेमान खान को विभाग कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को प्रकट करता है। इस संबंध में ने सुलेमान खान को सेवा से पृथक किये जाने हेतु एमसीबी कलेक्टर ने जांच प्रतिवेदन संलग्न कर राज्य कार्यालय में पत्र प्रेषित की किया।

मानव संसाधन नीति 2018 कंडिका क्रमांक 33.5 एवं 34.2 के तहत सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित गया है कि इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र जारी होने के सात दिवस के भीतर देने की बात कही गई थी। वहीं सुलेमान खान के द्वारा सेटिंग करने का प्रयास किया । 09 अक्टूबर 2024 को कलेक्टर के द्वारा पत्र लिखकर इनकी सेवा समाप्ति की बता कही गई थी। इसके बावजूद कई महीने बीतने के बाद एक बार फिर से मामले में जवाब तलब करना इसका पुख्ता प्रमाण ही कहा जाएगा।

धमतरी में एक एनएचएम कर्मी की सेवा समाप्त

आयुक्त सह मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्धारा 13 जुलाई 25 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धमतरी को शिकायत पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धमतरी अंतर्गत संविदा पद एमपीडब्लू एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केरेगांव एवं सिंगपुर के रिक्त जुनियर सेकेंट्रियल असिस्टेंट एनएचएम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत मानव संसाधन नीति 2018 की कडिका कमांक 33.5 व 34.2 के तहत् मानव संसाधन नीति 2018 का उल्लंघन तथा कदाचार व छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 एवं संविदा सेवा नियम 2012 का भी उल्लंघन बताते हुए सेवा समाप्ति करने के आदेश दे दिये है।

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