तहकीकात न्यूज @ वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर
कलेक्टर एस एन राठौर द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ क्षेत्र में साप्ताहिक बुधवार बाजार, हाट को प्रतिबंधित किया था। अब जिले की स्थिति को देखते हुए सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के माध्यम से फिल्म प्रदर्शनी गतिविधियों की अनुमति 20 अक्टूबर से मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) एवं शर्तो के अधीन दी गई है। इसी क्रम में नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ क्षेत्र में साप्ताहिक बुधवार बाजार, हाट पर प्रतिबंध समाप्त करते हुए शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की गई है। जिसमें कम से कम 6 फीट की सामाजिक दूरी का पालन करने, फेस कवर एवं मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करने एवं भारत सरकार और राज्य सरकार तथा समय समय पर अन्य संस्थाओं के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये गये निर्देशों के पालन करने की शर्तें शामिल हैं।
जारी आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हो, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।
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