कोरिया जिले के थाना पटना का मामला
BAIKUNTHPUR @ Tahkikat News……… Develop BY ASHOK SINGH
पुलिस अधीक्षक कोरिया त्रिलोक बंसल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित झा के निर्देशन पर तथा नायब तहसीलदार समीर शर्मा उप तहसील पटना के जांच उपरांत एवं लिखित शिकायत पर इस आशय का पेश करने पर की वर्ष 2021-22 में धान कोचिया अजय कुमार कुशवाहा पिता कैलाश नाथ निवासी अमहर द्वारा अन्य किसानों प्रताप सिंह, शिवनाथ एवं अनुराधा की जानकारी एवं उनकी सहमति के बिना उनके स्वामित्व की भूमि को अपने खाते में विधि विरुद्ध रूप से अधिक धान की फसल की बिक्री कर 319350 रु0 अवैध लाभ कराकर पात्रता अर्जित करते हुए संबंधित कृषको एवं शासन को क्षति पहुंचाया गया है । इसी प्रकार इस वर्ष भी उक्त व्यक्ति द्वारा उपरोक्त कार्य की पुनरावृतित्त की जा रही थी, जिस संबंध में जाँच प्रारंभ होने पर अजय कुमार कुशवाहा द्वारा अपने भाई व सह खातेदार अरविंद कुशवाहा पिता कैलाश नाथ के सहयोग से उप तहसील कार्यालय पटना की आई.डी. के माध्यम से बिना संबंधित अधिकारी की जानकारी के तहसील कार्यालय पटना में कार्यरत ऑपरेटर संजीव कुमार की सहायता से तथा अरविन्द कुशवाहा की सक्रियता / संलिप्ता से अन्य किसानों के नाम अपने पंजीकृत खाते से हटवा दिया गया । इस प्रकार प्रकरण में प्रथम दृष्टतयाः अजय कुशवाहा, अरविन्द कुशवाहा एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर संजीव कुमार दोषी होना पाये जाते है ।तथ्यों के आधार पर दोषी व्यक्तियों के द्वारा धारा 409, 420, 120 बी, 467, 468, 471, भादवि एवं 66 घ आई.टी. एक्ट का अपराध घटित करना पाए जाने से थाना पटना में अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
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