पत्नि की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास……

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BAIKUNTHPUR   @  Tahkikat News……… Develop    BY    ASHOK SINGH 

खुटहनपारा बैकुंठपुर में मई 2021 की रात्रि को अपनी पत्नि को रोड में पटककर एवं बेहरहमी से सर पर लाठी मारकर नृशंस हत्या करने वाले आरोपी अति.जिला एव सत्र न्यायाधीश के द्धारा अजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विदित हो कि थाना बैकुंठपुर में दिनांक 04.05.2020 को आरोपी मोतीलाल पिता स्व0 राजेंद्र चेरवा, उम्र 48 वर्ष, निवासी खुटहनपारा, थाना बैकुंठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.) के विरुद्ध थाना बैकुंठपुर में धारा 302 भा द वि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उक्त प्रकरण में कोरिया पुलिस के अथक प्रयास से न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, बैकुंठपुर जिला कोरिया द्वारा आरोपी को निर्णय दिनांक 11 जनवरी 2023 को आजीवन करावास की सजा से दंडित किया गया है।

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