1 मार्च को नगर पालिका बैकुण्ठपुर व शिवपुर-चरचा निर्वाचक नामावली का किया जायेगा प्रकाशन

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तहकीकात न्यूज  @  वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2021 के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसके तहत 01 मार्च 2021 को नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर एवं शिवपुर-चरचा के लिए निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। जिस पर दावा आपत्ति 09 मार्च 2021 तक निर्धारित केंद्रों में प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष की जा सकती है।


उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन नियमों में राज्य शासन द्वारा संशोधन किया गया है, जिसके फलस्वरूप नगरीय निकाय अंतर्गत शामिल संबंधित विधानसभा क्षेत्र व भाग संख्या की निर्वाचक नामावली में नाम होने पर ही नगरीय निकाय की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराया जा सकता है। निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति का नाम छूट जाने या अन्य वार्ड में स्थानान्तरण के लिए प्ररूप क में, परिवर्धन के लिए प्ररूप ख में, संशोधन के लिए तथा किसी व्यक्ति के नाम के विलोपन हेतु प्ररूप ग में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर एवं शिवपुर-चरचा की सीमा अन्तर्गत सामान्य रूप से निवास करते हों तथा उनका नाम संबंधित विधान सभा क्षेत्र, भाग संख्या की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं हो और वह निर्वाचक नामावली में अपना नाम शामिल कराना चाहता हो तो उसे सर्वप्रथम अपना नाम भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में शामिल करवाना होगा। इसके लिए वह तहसील कार्यालय के माध्यम से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप 06 में नियमानुसार आवेदन कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।


दावा आपत्त्ति के प्रपत्र क, ख एवं ग में राज्य शासन द्वारा संशोधन किया गया है जिसके फलस्वरूप यदि प्रारंभिक प्रकाशन में किसी मतदाता का नाम छूट गया हो या गलत वार्ड में चला गया हो तो वह मतदाता एपिक नंबर के साथ ही दावा आपत्ति कर सकते हैं। सरल शब्दों में किसी व्यक्ति द्वारा दावा आपत्ति तभी किया जा सकेगा जब उनका नाम नगरीय निकाय अंतर्गत संबंधित विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या की मतदाता सूची में शामिल हो और एपिक नंबर का उल्लेख उनके द्वारा प्रपत्र में किया गया हो।

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