तहकीकात न्यूज @ सुरजीत सिंह रैना . मनेन्द्रगढ
8.3.2020 को बसदेई चैकी क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लड़की बिना बताये कहीं चली गई आशंका है कि इसकी लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया है, रिपोर्ट पर चैकी बसदेई में अपराध क्रमांक 105/20 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। मामले की जांच के दौरान अपहृत नाबालिक बालिका को दिनांक 28 जुलाई को बरामद कर लिया गया जिससे महिला अधिकारी के द्वारा पूछताछ करने पर बताई कि दिल्ली में संदीप यादव मुझे अपने पत्नी बनाकर शादी का झांसा देकर रखा था, जांच के दौरान नई तकनीक की मदद से आरोपी का गिरीडीह झारखण्ड में होने की जानकारी मिली।
बालिका व महिलाओं से संबंधित मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक सूरजपुर राजेश कुकरेजा ने प्रकरण के आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने पुलिस टीम गठित कर विधिवत् रवाना किया जो पुलिस टीम टीम ने मामले के आरोपी ग्राम बगदेडीह, थाना गांवा, जिला गिरीडीह झारखण्ड, हालमुकाम जीटीबी नगर दिल्ली, संतनगर, थाना बुराड़ी निवासी 19 वर्षीय संदीप कुमार दास पिता घनश्याम दास को हिरासत में लेकर बसदेई पहुंची और उसे 31 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी इतना शातीर था कि एक पते पर कुछ समय रहता और कुछ दिनों के बाद रहने का स्थान बदल देता था। इसके पूर्व भी कई बार पुलिस टीम आरोपी की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी थी।
इस कार्यवाही में चैकी प्रभारी बसदेई सुनीता भारद्धाज, एसआई सी.पी.तिवारी, एएसआई बृजमोहन गुप्ता, प्रधान आरक्षक राहुल गुप्ता, हंसराम कनेडिया, आरक्षक रावेन्द्र पाल, युवराज यादव व महिला आरक्षक अलती राजवाड़े सक्रिय रहे।
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