तहकीकात न्यूज @ अफजल मंसूरी . सूरजपुर
23.07.2020 को सूरजपुर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लड़की 13 जुलाई को मंदिर जाने की बात बोलकर घर से निकली जो वापस नहीं आई आशंका है कि लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया है, रिपोर्ट पर थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 290/20 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। मामले की जांच के दौरान अपहृता व आरोपी को छपरा, बिहार में होने की जानकारी मिली।
पुलिस अधीक्षक सूरजपुर राजेश कुकरेजा ने मामले में अपहृता को दस्तयाब करने व आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर रवाना किया। पुलिस टीम ग्राम रेवाड़ी थाना कोपा जिला छपरा बिहार पहुंची और आरोपी राजा कुमार रावत पिता जीउद कुमार उम्र 20 वर्ष जो मजदूरी का काम करता है उसके घर से अपहृता नाबालिक लड़की को बरामद कर दोनों को लेकर सूरजपुर पहुंची। प्रकरण में आरोपी के विरूद्व अपराध सबूत पाए जाने पर पृथक से धारा 366, 376(2-ढ) भादवि व पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 जोड़ी जाकर आरोपी राजा कुमार रावत को 31 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी सूरजपुर धर्मानंद शुक्ला, एसआई रश्मि सिंह, हिम्मत सिंह शेखावत, प्रधान आरक्षक अभिषेक पाण्डेय, आरक्षक वसीम राजा, चन्द्रप्रकाश पाल, युवराज यादव, रौशन सिंह, महिला आरक्षक शकुंतला कुजूर व चंदा भास्कर सक्रिय रहे।
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