तहकीकात न्यूज @ अफजल मंसूरी . सूरजपुर
29.10.2020 को सूरजपुर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लड़की 05 सितम्बर को जंगल में लकड़ी लाने गई थी जो वापस नहीं आई आशंका है कि लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है, रिपोर्ट पर थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 443/20 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। मामले की जांच के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि अपहृता व आरोपी को डुमरखी-बलरामपुर में होने की जानकारी मिली।
पुलिस अधीक्षक सूरजपुर राजेश कुकरेजा ने जिले की कमान संभालने के बाद से ही पुराने लंबित अपराधों के निकाल एवं फरार आरोपियों की पतासाजी कर उनकी धरपकड़ हेतु पुलिस टीम गठित कर आरोपियों के होने के संभावित स्थानों पर लगातार दबिश देने के निर्देश दिए।
पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में मामले में अपहृता को दस्तयाब कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर रवाना किया। पुलिस टीम ग्राम डुमरखी, थाना बलरामपुर पहुंचकर अपहृता को आरोपी के घर से बरामद कर आरोपी सुनील कसेर पिता बसंत कसेर उम्र 19 वर्ष को हिरासत में लिया गया। पूछताछ पर अपहृता ने बताया कि आरोपी की बहन बच्छराज कुंवर उर्फ टेरी पिता बसंत कसेर उम्र 30 वर्ष भी इस घटना में शामील थी जिसे भी हिरासत में लेकर सूरजपुर लाया गया। प्रकरण में पृथक से धारा 366, 376(2-ढ), 376(2-झ), 34 भादवि व पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6, 17 जोड़ी जाकर दोनों आरोपियों को 30 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से दोनेां को जेल भेज दिया गया।
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी सूरजपुर धर्मानंद शुक्ला, एसआई रश्मि सिंह, प्रधान आरक्षक बिसुनदेव पैंकरा, आरक्षक रामकुमार नायक, सुरेश साहू, दरशलाल देवांगन व महिला आरक्षक बालकुमारी मिंज सक्रिय रहे।
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