तहकीकात न्यूज @ वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर
न्यू लाइफ इंस्टीट्युट आ ॕफ नर्सिंग, बैकुण्ठपुर जिला- कोरिया के द्वारा जानकारी उपलब्ध करायी गयी है कि छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी नर्सिंग महाविद्यालय को 18 दिसम्बर 2020 की स्थिति में तत्काल प्रभाव से आरम्भ किये जाने संबंध में समस्त प्राचार्य को संचालनालय चिकित्सा शिक्षा (डीएमई) के द्वारा आदेश जारी किया गया है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया माह दिसम्बर 2020 तक पुर्ण जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है। ज्ञात हो कि संचालनालय चिकित्सा शिक्षा (डीएमई) छ0ग0 के आदेशानुसार नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में समस्त शासकीय एवं निजी नर्सिंग संस्थाओ को 31 मार्च 2020 तक तत्काल प्रभाव से बंद किया गया था। तद्उपरान्त छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग, के द्वारा छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्र 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा(1) व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 (क्रमांक-36) अधिनियम के तहत आदेशित किया गया था कि किसी भी परिस्थिति में संस्था पुर्णतः बंद ना हो तथा कर्मचारियों को कम संख्या में ड्यूटी करने हेतु निर्देशित किया गया। जिससे संस्था कार्यालय के महत्वपूर्ण शाखाऐं खुले रहे, तथा जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के साथ समन्वय बनाकर कोविड-19 महामारी से लड़ने में सहयोग करने हेतु आदेशित किया गया था। रजिस्ट्रार पं दी. द.उपा. स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्व विद्यालय, रायपुर, (छ0ग0) एवं इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली के द्वारा जारी निर्देषानुसार अप्रैल माह से ई-क्लासेस के माध्यम से कक्षाऐं जारी थी। संचालनालय चिकित्सा षिक्षा (डीएमई) के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त नर्सिंग महाविद्यालय को 18 दिसम्बर 2020 की स्थिति में कोविड-19 से संबंधित दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए तत्काल प्रभाव से आरम्भ किये जाने संबंध में आदेश जारी किया गया है।
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