तहकीकात न्यूज @ वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर
खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले के उपभोक्ता फोरमों में अनारक्षित सदस्यों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये निर्देशानुसार पात्रता धारण करने वाले व्यक्तियों से आवेदन पत्र कलेक्टर कार्यालय स्थित खाद्य शाखा में दिनांक 11.01.2021 तक आवेदन जमा किया जा सकता है। जिसके लिए आवेदक पैंतीस वर्ष से कम आयु के न हों, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि धारण करते हों, योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हो और जो अर्थशास्त्र, विधि, वाणिन्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोक कार्य या प्रशासन से संबंधित समस्याओं के निस्तारण का पर्याप्त ज्ञान और कम से कम दस वर्ष का अनुभव रखते हों।
परन्तु ऐसे व्यक्ति सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिये अनर्ह होगा यदि, उसे ऐसे अपराध के लिये जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता शामिल है, दोष सिद्ध किया गया है और कारावास से दण्डित किया गया है या अनुमोदित दिवालिया है या वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है या वह सरकार या सरकार को स्वामित्वाधीन या नियंचणधीन निगमित निकाय की सेवा से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है या उसका राज्य सरकार की राय में, ऐसा वित्तीय या अन्य हित है, जो उसके द्वारा सदस्य के रूप में उसके कृत्यों के निर्वहन को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करने के लिये संभाव्य है या उसकी ऐसी अन्य अनर्हता है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जावे।
सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित चयन समिति की अनुमोदन पर की जावेगी । जिला फोरम का प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिये या पैंसठ वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, पद धारण करेगा ।
इच्छुक व्यक्ति आवश्यक अभिलेख तथा शैक्षणिक योग्यता, सेवा अनुभाव, कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, उम्र संबंधी प्रमाण पत्र, उपभोक्ता वांछित अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यप्रति, छायाप्रति के साथ आवेदन दिनांक 11.01.2021 शाम 05.30 तक कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) कोरिया में प्रस्तुत कर सकते हैं।
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