तहकीकात न्यूज @ वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर
राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत खरीफ 2020 में फसल उपार्जन करने वाले कृषकों का योजनान्तर्गत पंजीयन कराने हेतु 31जनवरी 2021 तक समय.सीमा निर्धारित की गई है। खरीफ वर्ष 2020.21 में धान एवं मक्का फसल का समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कृषकों का पंजीयन किया जा रहा है। खाद्य विभाग द्वारा पंजीकृत किसानों के डेटा को राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु मान्य किया जाएगा तथा उपार्जित मात्र के आधार पर अनुपातिक रकबा ज्ञात कर आदान सहायता राशि की गणना की जावेगी। योजनान्तर्गत अन्य फसल जैसे कि सोयाबीन मूंगफली तिल अरहर मूंग उड़द कुल्थी रामतिल कोदो कुटकी एवं रागी उपार्जन करने वाले किसानो को शासन से कृषि आदान सहायता राशि प्राप्ति हेतु राजीव गाँधी किसान न्याय योजना पोर्टल में प्राथमिक सहकारी समिति द्वारा पंजीयन कराया जाना अनिवार्य होगा।
पंजीयन से पूर्व कृषक के आवेदन पत्र का सत्यापन कृषि विभाग के क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कराया जाना अनिवार्य होगा जो कि भुईयां पोर्टल में प्रदर्शित संबंधित मौसम के गिरदावरी के आकड़ों के आधार पर किया जाएगा। सत्यापन उपरांत कृषक को संबंधित प्राथमिक सहकारी समिति में अपना आवेदन पत्र को जमा करा कर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। अपंजीकृत कृषकों को योजनान्तर्गत आदान सहायता अनुदान की पात्रता नहीं होगी।
कृषक को पूर्ण रूप से भरे हुए प्रपत्र.1 के साथ आवश्यक अभिलेख जैसे कि ऋण पुस्तिका आधार नंबर बैंक पासबुक की छायाप्रति सम्बंधित प्राथमिक सहकारी समिति में जमा कर निर्धारित समय.सीमा 31जनवरी 2021तक पंजीयन कराना होगा। योजनान्तर्गत शामिल फसलों के अतिरिक्त अन्य फसलों पर आदान सहायता राशि देय नहीं होगी। शासन स्तर से योजनान्तर्गत कृषि आदान सहायता राशि सीधे कृषकों के खाते में अंतरित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृषक अपने क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा निकटतम कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करें।
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