तहकीकात न्यूज @ वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर
राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार कलेक्टर द्वारा समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी (लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन विभाग, एवं ग्रामीण यांत्रिकी विभाग) को अपनी चेक बुक कोषालय अधिकारी के पास 24 मार्च को शाम 5 बजे तक जमा करने के निर्देश जारी किए गए हैं तथा उपयोग किए गए एवं निरंक चेक का विवरण कोषालय अधिकारी को चेक बुक से साथ देना होगा।
वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार दिनांक 25 मार्च 2021 से ऐसे अपरिहार्य प्रकरणों मेें, जिनमें कि कतिपय व्ययों को जो जनहित या प्रशासन के हित में अनिवार्य है, जिला कलेक्टर के समक्ष पूर्ण प्रकरण व विषयवस्तु औचित्य सहित प्रस्तुत कर भुगतान संबंधी आदेश प्राप्त किया जा सकता है।
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