फल-सब्जियों के दाम बढ़े, मुनाफाखोरों पर प्रशासन की नकेल नहीं

Estimated read time 1 min read

तहकीकात न्यूज  @  वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर

कोरिया जिले में जारी लाकडाउन के दौरान षुक्रवार से जिला प्रषासन ठिल देते हुए कुछ जरुरी चीजो में जैसे ही छूट दिया वैसे ही सुबह बैकुन्ठपुर सब्जी बाजार में भीड़ उमड़ी। भीड़ देखकर बहुत से व्यापारियों ने खाद्यान्न के दाम बढ़ा दिए हैं। यही नहीं सब्जियों के दाम भी आसमान छूते रहे। लोगो ने बताया कि ष्षुक्रवार को सुबह 6 से 10 बजे तक फल सब्जी किराना जैसे जरुरी चीजो के लिए छूट दिया वैसे ही लोगो की भीड कोरोना के सारे नियमो धता बताता नजर आया। दूसरी ओर 4 दिन बाद सब्जी बाजार खुला तो दाम आसमान छूते रहे। टमाटर जहां 20 रुपये किलो बिका, फूल गोभी, भिंडी, कटहल के दाम 80 रुपये किलो रहे। बरबट्टी, पत्ता गोभी, लौकी 50 से 60 रुपये किलो में बिके। प्याज 30 और आलू 30 रुपये किलो में बेचे गए। दाम बढ़ने का कारण अम्बिकापुर का लाकडाउन बताया जाता रहा।

किराना दुकानों में प्रिंट रेट पर बिके सामान

किराना दुकानों में आमतौर पर प्रिंट से कम दाम पर बिकने वाले सामान, जिले में लाकडाउन में छूट मिलते ही प्रिंट रेट पर बिकते रहे है। इसके अलावा गुड़ाखू, गुटखा जैसे अधिक उपयोग के सामान प्रिंट रेट से डेढ़ से तीगुने दाम पर बेचे गए। मजबूरी में छोटे दुकानदार और नागरिक सामान खरीदते रहे। दुकानदारों ने लोगों की मजबूरी का जमकर फायदा उठाया

कलेक्टर ने जिले में अति आवश्यक सेवाओं को षर्तो के साथ खोलने की दी अनुमति

कलेक्टर कोरिया एसएन राठौर द्वारा कोरिया जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को गत 11 अप्रैल से 19 तक पुरे जिले में कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर द्वारा अति आवश्यक सेवाओं के तहत जिले के प्रतिष्ठान, संस्थान एवं दुकान को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है।
इसके अनुसार कोरिया जिला अंतर्गत घोषित कंटेनमेंट जोन अवधि में शासकीय उचित मूल्य की दुकान, सब्जी, फल, किराना, राशन दुकान, आटा चक्की, मिल्क पार्लर को कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दुकान खोलने एवं सामग्री विक्रय करने की अनुमति होगी।
पोस्ट ऑफिस एवं बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी। इन संस्थान में एक साथ 4 (चार) से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पेट्रोल पंप संचालकों को मेडिकल इमरजेंसी, खाद्यान परिवहन, औद्योगिक एवं निर्माण इकाईयों तथा एस.ई.सी.एल. के कार्यों में प्रयुक्त वाहनों को पेट्रोल, डीजल विक्रय किये जाने की अनुमति होगी। संदर्भित आदेश के तहत पूर्व में जारी अन्य प्रतिबंध यथावत जारी रहेंगे।

as

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours