तहकीकात न्यूज @ वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर
कोरिया जिले में एक बार फिर लॉकडाउन के तीसरे चरण को बढ़ाते हुए 6 मई तक कर दिया गया है कोरिया जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरिया जिले के कंटेनमेंट जोन की मियाद 6 मई कि सुबह 6 बजे तक घोषित की जाती है। इस दौरान सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए है। जारी आदेश के मुताबिक कोरिया जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर जारी प्रतिबंध एवं संपूर्ण जिले को कंटेंटमेंट जोन घोषित करने के परिणामों का आंकलन करने तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार कोरोनावायरस की चेन तोड़ने हेतु संपूर्ण कोरिया जिले में कंटेंटमेंट 6 जून की अवधि बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए भारतीय संविधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 एवं एपिडेमिक एक्ट 1897 की संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कोरिया कलेक्टर सत्य नारायण राठौर ने आदेश पारित करते हुए कहा कि इस दौरान कोरिया जिले के सभी सीमाएं पूर्णतह सील रहेंगे ।
उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल मेडिकल दुकानें क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक वार्ड मोहल्ले एवं ग्राम वार हितग्राहियों को टोकन जारी कर नियंत्रित तरीके से राशन वितरण की अनुमति होगी । टोकन की संख्या प्रतिदिन अधिकतम 50 तक नही होनी चाहिए । ताकि लाभार्थियों को अलग-अलग दिनों में राशन वितरित किया जाए । हितग्राहियों के लिए राशन कार्ड ही उनका शासकीय उचित मूल्य दुकान तक जाने के लिए पास होगा। किंतु अनावश्यक भ्रमण पर प्रतिबंध रहेगा आटा चक्की बीज खाद एवं रसायनिक दवा की दुकान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कोविड-19 के प्रोटाकॉल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी ।
इन दुकानों में उपरोक्त अवधि में एक समय में 1 से अधिक व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा । सभी प्रकार की मंडियां तथा थोक एवं फुटकर वह ग्राफी दुकानें बंद रहेंगे । किंतु आवश्यक वस्तुएं व माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन दुकानों में लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दी जाती है। फल सब्जी अंडा पोल्ट्री मटन मछली एवं किराना सामग्री की होम डिलीवरी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक केवल स्ट्रीट वेंडर ठेले वालों पिकअप मिनी ट्रक व अन्य उपयुक्त छोटे वाहनों के माध्यम से की जा सकेगी । इस हेतु प्रयुक्त वाहनों पर बैनर या बड़ा स्पीकर प्रदर्शित करना होगा । आम जनता हेतु दुकानें खोले बिना किराना दुकान के आसपास क्षेत्रों में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बाय के माध्यम से उपरोक्त समय अवधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी ।
स्थानीय ऑनलाइन शॉप तथा ई-कॉमर्स सेवाएं यथा अमेजॉन फ्लिपकार्ट इत्यादि को उपयुक्त समय में होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है किंतु शॉप स्टोर आम जनता हेतु नहीं खुलेंगे उपरोक्त आर्डर के अनुसार होटल रेस्टोरेंट से केवल सोएगी/जोमैटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन/टेलीकॉम आर्डर के माध्यम से सुबह 6 से 8 तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है किंतु ग्राहकों के लिए इन हाउस डाइनिंग तथा टेकअवे ग्राहकों का प्रवेश पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा । भीड़ भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटल रेस्टोरेंट को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्रवाई की जाएगी । इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 तथा 45 से अधिक अवस्था वाले व्यक्ति को कोविड-19 का टिका लगाना अनिवार्य होगा ।
किसी भी दुकान में होम डिलीवरी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा एवं भीड़भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान अथवा अर्थदंड निरूपित के साथ-साथ 30 दिन के लिए दुकान को सील किया जाएगा। संबंधित नागरिक एवं ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में प्रोविजनल स्टोर किराना दुकान से संपर्क हेतु मोबाइल नंबर पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगे । उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने वाहन ठेले को जप्त करने अथवा अर्थदंड या चालान की कार्रवाई की जाएगी । पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन एटीएम कैश वाहन अस्पताल मेडिकल इमरजेंसी संबंधित निजी एंबुलेंस होम डिलीवरी एपीजी परिवहन कार्यालय में प्रयुक्त वाहन राशन सामग्री तथा कस्टम मिलिंग धान परिवहन कृषि कार्य से संबंधित वाहन एसईसीएल उद्योग अनुमति प्राप्त व्यापारिक कार्य से संबंधित वाहन रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से संचालित ऑटो टैक्सी विधि मान्य ईपास धारित करने वाले वाहन एडमिट कार्ड कॉल सेंटर दिखाने पर परीक्षार्थियों उनके अभिभावक परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी प्रेस व न्यूज पेपर हाकर व दूध वाहन तक छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए एक रास्ते सीधे अन्य राज्य में जाने वाले वाहन को पेट्रोल अथवा डीजल देने की अनुमति होगी ।
दूध पार्लर वह दूध भी वितरण के साथ न्यूजपेपर हाकर समाचार पत्रों के विवरण के लिए 6 से 9 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 6 बजे तक की समय अवधि रहेगी। इस दौरान कोई भी दूध डेयरी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है पशु चारा हेतु 6 से 9 बजे एवं शाम 5 से 6.30 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसी है केवल टेलीफोन किया ऑनलाइन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेंडर घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे । वहीं पर इस दौरान 6 मई तक सभी प्रकार के सभा जुलूस सामाजिक धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजन पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे ।
किंतु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों के अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की गई है । मृत्यु संबंधित कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की गई है । कोविड-19 के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कांटेक्ट रेसिंग एक्टिव सर्विलांस होम आइसोलेशन दवाई वितरण आदि पूर्व अनुसार चलते रहेंगे । इन कार्यों में संलग्न सभी प्रकार के शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पुरवा अनुसार अनिवार्य होगी कोविड-19 सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीज के परिवहन में संलग्न वाहन पुर इस प्रकार जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे । इस आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति समूह प्रतिष्ठान भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 188 एवं 270 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अनुसार की धारा 51, 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत दंड के भागी होंगे ।
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