कोरिया जिले के खड़गवां के ग्राम नेवारीबहरा कटकोना में बाजल विवाह की जानकारी मिलते ही फोरन मोके पर अिम रवाना किया गया जिसके बाद अिम के सदस्यो ने परिजनों को समझाइश देकर बाल विवाह रुकवाया । महिला एवं बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बाल विवाह की सूचना मिलते ही तत्काल विकासखण्ड खड़गवां के ग्राम पंचायत नेवारीबहरा पहुंचकर सुपरवाइजर उषा आर्माे द्वारा बालक के जन्म संबंधी एवं शाला प्रमाणपत्र के समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसमें बालक की जन्मतिथि 12 अप्रैल 2004 पाया गया। जिसके बाद दोनों पक्षों के परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह किए जाने की स्थिति में होने वाले वैधानिक प्रावधानों से तथा बालक, बालिका पर पडऩे वाले सामाजिक, शारीरिक दुष्परिणामों से अवगत कराया गया और बाल विवाह रुकवाया गया। पंचनामा तैयार करने के बाद भी बाल विवाह किया जाता है तो परिजनों पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत् कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
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