BAIKUNTHPUR @ Tahkikat News ### ASHOK SINGH
पुलिस अधीक्षक कोरिया त्रिलोक बंसल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित झा के निर्देशानुसार थाना प्रभारी पटना के नेतृत्व में प्रार्थी धीनलाल खाखा शासकीय प्रा. शा. खाडीपारा कटकोना में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ है। जिससे कटकोना निवासी रामकुमार साहू द्वारा छल कपट बेईमानी से कूट रचित करते हुए मूल्यवान प्रतिभूति दस्तावेज तैयार कर प्रार्थी के वेतन प्राप्त ग्रामीण बैंक शाखा बैकुण्ठपुर से लोन 5,00,000 रूपये लिया था, जिसमें से 1,30,000 रूपये को अपने हित के खाते में ट्रांसफर फार्म के जरिये करा लिया। जिसके लिखित आवेदन पर आरोपी रामकुमार साहू के विरुद्ध धारा 467, 468, 420 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना कार्यवाही में लिया।
प्रार्थी जगतपाल कोरी एस.ई.सी.एल. कटकोना कॉलरी मजदूरी कैटेगरी में काम करता है। जो शारीरिक रूप से कमजोर है और महिने भर नौकरी नहीं कर पाता है, उसके आश्रित तीन और सदस्य जिस कारण उसे रूपये की आवश्यकता होने से कटकोना निवासी रामकुमार साहू से 3000 रूपये उधार लिया था। रामकुमार साहू प्रार्थी के कमजोरी का फायदा उठाकर 20 लाख रूपये लोन दिलाने के नाम पर प्रार्थी का मूल आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासबुक, 06 माह का वेतन स्लिप एवं मोबाईल का सीम ले लिया, जिस कारण यह अपना वेतन नहीं निकाल पा रहा था, तब प्रार्थी रामकुमार साहू से अपना मूल दस्तावेज का मांग करने पर रामकुमार साहू इसके द्वारा 3000 रूपये उधार लिये पैसे के एवज में 30000 रूपये का मांग करने लगा, धनराशि नहीं देने पर मूल दस्तावेज नहीं देने का बोलकर अश्लील गाली गुप्तार कर जान से मारने की धमकी देने लगा। जिसके लिखित आवेदन पर आरोपी रामकुमार साहू के विरूद्ध धारा 384, 294, 506, 323 भा.द.वि. एवं 4 कर्जा एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया जाकर दोनो प्रकरण के आरोपी रामकुमार साहू पिता रामाधार साहू निवासी कटकोना को को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अनिल साहू के नेतृत्व में रघुनाथ राम भगत, सत्येन्द्र तिवारी,रूपनारायण सिंह, नंद कुमार सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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