कलेक्टर कोरिया विनय कुमार लंगेह ने अनुविभागीय अधिकारी बैकुंठपुर में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 मोहन राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार मोहन राम द्वारा शासकीय कार्य के सम्पादन में लापरवाही बरतने (स्वंय को आबंटित न्यायालयीन कार्य अन्य अशासकीय व्यक्ति से करवाने) के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के प्रतिकूल होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। लिपिक सहायक ग्रेड-2 मोहन राम की निलबंन अवधि में मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर में निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
You May Also Like
More From Author
Cancel reply
You must be logged in to post a comment.

+ There are no comments
Add yours