13 जून को प्रार्थी हँस कुंवर राजवाड़े पति उमेश्वर राजवाड़े उम्र 34 वर्ष निवासी खरवत चरचा ने थाना में लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके घर में 12 जून एवं 13 जून 2024 की मध्य रात्रि में घर में दरवाजा को तोड़कर अज्ञात चोर द्वारा सोना-चांदी के जेवरात और नकदी रकम चोरी किया गया है। वही पर एक अन्य मामले में 25 जून को विक्की सिंह पिता देवधारी सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी सुभाष नगर चरचा द्वारा भी थाना में लिखित आवेदन पत्र दे रिपोर्ट दर्ज कराया कि 25 जून को उसके घर के सभी सदस्य बैकुंठपुर आये हुए थे, घर पर ताला लगा हुआ था जिसमे अज्ञात चोर द्वारा घर के पीछे का दरवाजा को तोड़कर अन्दर प्रवेश कर पेटी के ताला को तोड़कर सोने – चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम की चोरी की गई है।
उपरोक्त दोनों चोरियों की रिपोर्ट पर थाना चरचा में अपराध क्रमांक 151/2024 एवं 157/2024 धारा 454, 457 एवं 380 भादवि का अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान थाना की टीम द्वारा चोरो की निरंतर पतासाजी की जा रही थी, जिस पर 26 जून को मुखबीर की सूचना के आधार पर संदेही उमेश उर्फ़ छोटू को सुभाष नगर चरचा से पकडकर उससे पूछताछ किया गया। पूछताछ में उमेश ने बताया कि गोदरीपारा चिरमिरी निवासी सूरज उर्फ़ गोलू बसोर के साथ उपरोक्त दोनों चोरी की गई है। जिसके पश्चात कोरिया की पुलिस टीम द्वारा आरोपी उमेश के बताये स्थान पर आरोपी सूरज बसोर को उसके निवास स्थल से हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के पश्चात दोनों आरोपियों ने उपरोक्त दोनों चोरियों को स्वयं के द्वारा करना स्वीकार किया है।
आरोपी के पास से चोरी हुई सामग्री सोने – चांदी के जेवरात एवं नगदी को आरोपियों के कब्जे से उनके घर के अलमारी से जप्त किया गया है। प्रकरण में आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल वारंट बनने पर जेल दाखिल किया गया है।



+ There are no comments
Add yours