खाद आपूर्ति मामले में कोरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई……मध्यप्रदेश के रीवा से मुख्य आरोपी गिरफ्तार
बैकुंठपुर।
जिला कोरिया के अंतर्गत अमानक खाद की आपूर्ति करने वाले एक बड़े मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के रीवा जिले से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई कोरिया पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन और विशेष पुलिस टीम की मुस्तैदी का परिणाम है।
मामले की जानकारी देते पुलिस ने बताया कि उप संचालक कृषि, बैकुंठपुर के आदेश और कलेक्टर कोरिया द्वारा गठित जांच दल की रिपोर्ट पर आधारित है। वर्ष 2025 के खरीफ उर्वरक में मिलावट की शिकायतों के बाद, छिंदडांड़ शासकीय गोदाम से चिरमी समिति को प्रेषित 600 बोरी जो प्रति बोरी 50 किलो ग्राम, कुल कीमत 7,80,000 रुपये अमानक स्तर की खाद की आपूर्ति का मामला सामने आया था।
जांच में यह पाया गया कि श्मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड यूनिट प्प् ओसवाल ग्रुप सागरश् के प्रतिनिधि सह सेल्स मैनेजर मनीष त्रिपाठी द्वारा उक्त अमानक खाद की आपूर्ति चिरमिरी सोसाइटी को की गई थी। इस संबंध में थाना बैकुंठपुर में अपराध क्रमांक 401/2025, धारा 3, 7(1)(क)(पप) आवश्यक वस्तु अधिनियम और उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत प्रथम सूचना दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।
विशेष पुलिस टीम ने दी दबिश
मामले की गंभीरता को देखते हुए कोरिया जिले के पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह एवं एसडीओपी मोहसिन खान के मार्गदर्शन में विशेष टीम का गठन किया गया। थाना बैकुंठपुर के निरीक्षक दिनेश कुमार चंद्रा एवं निरीक्षक अमोल खलखो के नेतृत्व में गठित इस विशेष टीम को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मध्य प्रदेश के रीवा जिले के थाना मऊगंज रवाना किया गया। टीम में शामिल उपनिरीक्षक लवांग सिंह और आरक्षक रोशन इक्का ने स्थानीय थाना मऊगंज (म.प्र.) के सहयोग से अथक प्रयास कर जाल बिछाया।
आरोपी मनीष त्रिपाठी रीवा से गिरफ्तार
पुलिस टीम ने तकनीकी और मैदानी साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी मनीष त्रिपाठी पिता स्व. हरेश राम त्रिपाठी, उम्र 44 वर्ष, निवासी मनगवां, वार्ड नंबर 5, बस स्टैंड के पास, थाना मऊगंज, जिला रीवा, म.प्र. को दिनांक 24.10.2026 को विधिवत गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ उसे न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है।




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