तहकीकात न्यूज @ वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में हवाई जहाज, रेल एवं सड़क मार्ग से अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए पूर्व में जारी निर्देशों में आंशिक संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार हवाई यात्रा के माध्यम से अन्य राज्यों से बोर्डिंग के समय आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। जिन यात्रियों के पास पूर्व 96 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होगी अथवा कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण पत्र होगा, उन्हें ही राज्य के भीतर आगामी यात्रा हेतु अनुमति होगी। जिन हवाई यात्रियों के पास निर्धारित समय अवधि की आरटीपीसीआर जांच टेस्ट रिपार्ट नहीं होगी, उनकी कोविड टेस्ट जांच एयरपोर्ट पर की जायेगी तथा रिपोर्ट प्राप्त होने तक यात्रियों को स्वयं को होम आईसोलेशन में रखना अनिवार्य होगा। रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर एयरपोर्ट पर इस संबंध में आवश्यक जानकारी आगमन स्थल पर प्रदर्शित की जाएगी।
रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से आने वाले जिन यात्रियों के पास पूर्व 96 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट होगी अथवा कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण पत्र होगा, उन्हें भी राज्य के भीतर रेलवे स्टेशन अथवा बॉर्डर चेक पोस्ट से आगामी यात्रा हेतु अनुमति होगी।
as

+ There are no comments
Add yours