तहकीकात न्यूज @ अफजल मंसूरी . सूरजपुर
कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देषन में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विष्वनाथ रेड्डी से प्राप्त जानकारी अनुसार, अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पीडित व्यक्तियों को अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत आकस्मिकता योजना नियम 1995 एवं छत्तीसगढ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ‘‘मंत्रालय‘‘ रायपुर के अधिसूचना क्रमांक/एफ-17-12/2016/25-2 20 जुलाई 2016 के अनुसार जिले में 53 पीड़ित व्यक्तियों को निर्धारित राहत राषि 96 लाख 70 हजार रूपये प्रदाय करने हेतु स्वीकृत किया गया है।
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