तहकीकात न्यूज @ अफजल मंसूरी . सूरजपुर
11.10.2018 को लटोरी चौकी क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया, रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्व अपराध क्रमांक 258/18 धारा 363 भादवि के तहत मामला पंजीबद्व कर अपहृता व अज्ञात आरोपी की पतासाजी की निरंतर की जा रही थी।
पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा ने पूर्व में ही सभी थाना-चौकी प्रभारियों की बैठक लेकर गंभीर मामलों के आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने एवं अपहरण के मामले में अपहृता की पतासाजी कर दस्तयाब करने कड़ी हिदायत दी थी। मामले की विवेचना के दौरान चौकी प्रभारी लटोरी सुनील सिंह ने अपहृता के परिजनों, रिश्तेदारों एवं आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ व उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर जानकारी हासिल किया कि अपहृता को आरोपी उजित राम लकड़ा भगाकर ले गया है, जिसकी जानकारी से पुलिस अधीक्षक सूरजपुर को अवगत कराये जाने पर उन्होंने सूचना तंत्र का जाल फैलाकर आरोपी की गिरफ्तारी कर अपहृता को दस्तयाब करने एक पुलिस टीम गठित कर लगाया।
चौकी प्रभारी लटोरी के द्वारा सूचना संकलन व प्राप्त जानकारी पर आरोपी व अपहृता को तमिलनाडु चेन्नई में होने की जानकारी मिली। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में पुलिस टीम तमिलनाडू रवाना हुई हो पूर्व सूचना व तकनीकी मदद से कांसनगढ़, जिला तंजावुर, तमिलनाडू से आरोपी उजित राम लकड़ा को हिरासत में लिया गया जिसके कब्जे से अपहृता को दस्तयाब कर आरोपी व अपहृता को चौकी लटोरी लाया गया और मामले में पृथक से धारा 366, 376(2-ढ) भादवि व पास्को एक्ट की धारा 4 व 6 जोड़ी जाकर 13 नवम्बर को आरोपी की विधिवत् गिरफ्तारी कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि वर्ष 2018 में अपहृता से बातचीत करने के दौरान दोस्ती कर भगाकर ले गया और छत्तीसगढ़ में पुलिस के पकड़ से बचने के लिए अपहृता को तमिलनाडू ले जाना बताया है।
इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी लटोरी सुनील सिंह, प्रधान आरक्षक गुडडू कुशवाहा, मनोज पोर्ते, आरक्षक अरविन्द ठाकुर, विकास मिश्रा, युवराज यादव, रौशन सिंह, विनोद सारथी, विजय राजवाड़े, देवदत्त दुबे, भूपेन्द्र सिंह, प्रभाकर सिंह, महिला आरक्षक अंजना एक्का सक्रिय रहे।

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