दुकानदार सिक्का लेने से करे इंकार तो लग सकता है राजद्रोह

Estimated read time 1 min read

तहकीकात न्यूज  @  वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर

षहर में सिक्कों को लेकर दुकानदार व ग्राहकों में नोकझोंक होती रहती है। दुकानदारों के द्वारा सिक्के लेने से मना किया जाता है। जिससे ग्राहक आक्रोशित हो जाते हैं। ताजा मामला में मिली जानकारी में किडस वल्र्ड स्कूल के संचालक डाॅ. विजय जांगडे ने बताया कि उन्हे जमगहना में एक होटल व्यवसाई ने 1 व 2 रु का सिक्का लेने से साफ मना कर दिया। मामला वाद विवाद तक पहुॅच गया। हालांकि सिक्कों के प्रचलन पर रोक से संबंधित किसी भी तरह का कोई निर्देश रिजर्व बैंक व सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। बावजूद इसके दुकानदार सिक्का लेने में आना-कानी करते हैं। जिससे यह परेशानी उत्पन्न है। जिले में शहर से लेकर गांव तक इन दिनों बिना सरकार, प्रशासन या बैंक के किसी आदेश निर्देश के सिक्के का प्रचलन बंद किया जा रहा है। लेकिन ऐसा करने वाले लोग सावधान हो जाएं। यदि आप उपभोक्ता से सिक्का नहीं ले रहे हैं तो आप पर राजद्रोह का भी मुकदमा हो सकता है। इसके लिए उपभोक्ता को शिकायत दर्ज करानी होगी। यदि बैंकों के द्वारा भी सिक्का गिनती करने की परेशानी से बचने के लिए बेवजह ही सिक्का लेने से आना-कानी की गयी तो विभागिय कार्रवाई हो सकती है। दुकानदारांें द्वारा सिक्का नहीं लेने की वजह से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार दुकानदार और ग्राहकों के बीच नोकझोंक भी हो चुका है।

बैंक में नहीं लिया जाता है सिक्का

वही पर दुकानदारो का कहना है कि वे लोग तो ग्राहकों से सिक्के ले लेते हैं। पर बैंकों में जमा करने जाते हैं तो उनसे सिक्के नहीं लिए जाते हैं। इस स्थिति में उनके पास ज्यादा सिक्के जमा हो जाते हैं। बाहर से आए महाजनों के द्वारा भी सिक्का नहीं लिया जाता है। जिसके कारण उनकी परेशानी बढ़ जाती है। शिकायत करने के बाद भी किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है।

कड़ी कार्रवाई की जाएगी

एलडीएम बैकुन्ठपुर विकास कुमार गुप्ता ने बताया कि रिजर्व बैंक ने सिक्का न लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए हैं। जो भी एक रुपए का छोटा सिक्का नहीं लेगा उसके विरूद्ध भारतीय करेंसी का अपमान करने के खिलाफ में कार्रवाई होगी। यदि किसी बैंक में भी ऐसा मामला आएगा तो उसके प्रबंधक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

सिक्का लेेने का है प्रावधान

एलडीएम बताते हैं कि वैद्य सिक्के नहीं लेने पर दुकानदार व बैंक पर कार्रवाई हो सकती है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। क्वाइन एक्ट 2011 के तहत किसी भी दुकानदार को वैद्य 1 से 10 तक के सिक्के 1000 रुपए तक लेना है। वहीं बैंकों को भी सभी तरह के सिक्के जमा लेना अनिवार्य है। इसके लिए राशि निश्चित नहीं की गयी है। ग्राहक जितनी राशि जमा करेगा। बैंक को लेना होगा। अन्यथा उक्त धारा के तहत मामला दर्ज होने के बाद कार्रवाई हो सकती है।

as

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours