तहकीकात न्यूज @ वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर
जिले में कोरोना वायरस संक्रमण दर में और कमी आने के बाद प्रशासन ने लाकडाउन में और छूट दे दी है। अब दुकानें रोजाना रात्रि आठ बजे तक खुली रहेंगी। कोरिया जिले में एक दिन देर से जारी आदेश में कहा गया है कि 14 जून से सभी कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति शत प्रतिशत रहेगी। लेकिन इस दौरान कोरोना वायरस से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं रविवार को जिला पूर्ण लाकडाउन रहेगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया।
जिले में कोरोना का संक्रमण दर तेजी से कम हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी केारिया श्याम लाल धावडे द्वारा लाकडाउन में और छूट दी गई है। इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किया गया। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
जारी आदेश के मुताबिक प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शापिंग माल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो रूम, क्लब शराब दुकानें, ठेला, सेलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से रात्रि आठ बजे तक खोले जा सकेंगे। होटल, रेस्टारेंट, क्लब एवं बार रात 9 बजे तक खुल सकेंगे। किन्तु इन साइड डायनिंग की भी अनुमति नही होगी। वही पर 10 बजे तक होम डिलेवरी की सुविाा रहेगी। होटल, रेस्टारेंट आनलाइन अथवा टेलीफोनिक आर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक अवे को प्राथमिकता देंगे। क्लब-रेस्टारेंट एवं होटल-रेस्टारेंट से डिलीवरी का समय रात्रि 10 बजे तक रहेगा।
वैवाहिक कार्यक्रम में 50 लोगों की अनुमति
वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह, होटल अथवा मैरिज हाल में कोविड नियमों का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। लेकिन इस आयोजन में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में 20 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। जिला अंतर्गत सभी कार्यालयों में 14 जून से सभी श्रेणी के अधिकारी-कर्मचारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति होगी। लेकिन यहां कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
जारी रहेगा रात्रिकालीन लाकडाउन
लाकडाउन में आंशिक छूट दिए जाने के बाद भी जिले में रात्रिकालीन लाकडाउन जारी रहेगा। प्रतिदिन रात्रि आठ बजे से सुबह छह बजे तक लाकडाउन रहेगा। रविवार को पूर्ण लाकडाउन रखा जाएगा। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे।
इन गतिविधियों पर जारी रहेगा प्रतिबंध
सभी स्वीमिंग पुल, सिनेमा हाल, थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल एवं कालेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी।
शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
44 दिन बाद अनलाक हुआ था जिला
जिले में 11 अप्रैल को लाकडाउन लगाया गया था। संक्रमण दर में कमी आने के बाद प्रशासन ने लाकडाउन लगने के बाद 44 दिन बाद 26 मई को कुछ प्रतिबंधों के साथ अनलाक किया था। अनलाक के दौरान जिले में प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों को सुबह छह से शाम छह बजे तक खुला रखने की अनुमति दी थी। रात्रिकालीन लाकडाउन शाम छह से सुबह छह तक चल रहा था।
as

+ There are no comments
Add yours