सहकारिता मंत्री ने बैंक सीईओ को एफआईआर नही करने के दिये निर्देश……

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आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कर्मचारी संघ के पदाधिकारी मिले मंत्री से

Baikunthpur @ Tahkikat News

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कर्मचारी संघ सरगुजा संभाग के संभागीय अध्यक्ष समेत सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल शनिवार की देर शाम प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह से मुलाकात कर विभिन्न मांगों को रखा। जिसमें कर्मचारियों ने गत दिनों धान उठाव ना करने का ठीकरा समिति प्रबंधकों पर फोड़ते हुए समिति प्रबंधको पर एफआईआर कराने के आदेश सरगुजा संभाग के सहकारी बैंक के सीईओ ने दिए थे। जिस पर सहकारिता मंत्री ने तत्काल सरगुजा संभाग के सहकारी बैंक सीईओ को एफआईआर के आदेश वापस लेने के निर्देश दिए । इससे पूर्व संघ के संभागीय अध्यक्ष प्रभाकर सिंह सहित सनलीत कुशवाहा उपाध्यक्ष, ज्ञान चंद सचिव व कोषाध्यक्ष बसंत जायसवाल शेख हिदायतुल्लाह जिला अध्यक्ष अंबिकापुर ने मंत्री को सौपे अपने पत्र में मांग किया है कि विपणन संघ के द्वारा धान का परिवहन व टी.ओ.डी.ओ. काटना एवं परिवहनकर्ता नियुक्त करना ।

इस प्रकार उठाव की समस्त जवाबदारी विपणन संघ की होती है एवं सरगुजा संभाग में अंबिकापुर एवं बलरामपुर 31 मार्च 2021 के महीने तक क्यों डीओ काट कर संग्रहण केंद्र में भंडारण नहीं कराया गया। कोरिया जिले में आज तारीख तक संग्रहण केंद्र नहीं खोला गया और आज तक कई समितियों में धान खुले आसमान के नीचे धूप व बारिश में ध्यान रखा हुआ है जवाबदारी अनुबंध कर्ता क्रमांक 01 विपणन संघ की होती है अनुबंध के तहत 31 मार्च तक संपूर्ण धान का उठाव कर मिलान करने का अनुबंध किया गया था है ऐसी परिस्थिति में धान की कमी एवं की जवाबदारी विपणन संघ का होता है। इसलिए एफ आई आर की कार्यवाही विवरण संघ के ऊपर कराया जाए न कि समिति प्रबंधक केंद्र प्रभारी के ऊपर । समिति का दायित्व है कि किसानों से धान खरीदी करें कि 30 मार्च तक सुरक्षित रखना जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जिसका दायित्व वित्तीय व्यवस्था धान खरीदी वह उठाव का निक्षण करना।


संघ के संभागीय अध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने कहा कि समान कार्य समान वेतन देते हुए बैंक में रिक्त पदों पर नियमित किया जाए । कंडिका क्रमांक 02 में खरीदे गए धान को समिति द्वारा परिवहन कराया जा सकता है किंतु काटने का अधिकार विपणन संघ का होता है बफर लिमिट सीमा से ज्यादा होने पर 72 घंटे अंदर उठाव कराने का प्रावधान है एवं 31 मार्च तक खरीदे गए धान का उठाव अनिवार्य रूप से किया जाना जब पहले से सुनिश्चत था फिर वे धान खरीदी केंद्र को समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु कमीशन प्रासंगिक व एवं धान सुरक्षा राज्य शासन द्वारा निर्धारित नीतियों के तहत विपणन संघ द्वारा समिति को प्रासंगिक व्यय ₹25 प्रति क्विंटल , धान सुरक्षा एवं भंडारण व्यय ₹10 प्रति क्विंटल एवं प्रोत्साहन राशि ₹20 प्रति क्विंटल प्रदान किया जावे।
धान उठा में हुए विलंब के कारण धान की मात्रा एवं गुणवत्ता में कमी और खराबी व सुखती की भरपाई विपणन संघ से किया जाए। किसी भी खरीदी प्रभारी पर एफआईआर और वसूली की कार्रवाई न करते हुए समिति में हुई क्षति को विपणन संघ से किया जाए।

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