जमीन विवाद को लेकर मारपीट करने वाले आरोपियो को न्यायालय ने सुनाया कारावास

Estimated read time 1 min read

BAIKUNTHPUR   @  Tahkikat News ### ASHOK SINGH 

2015 में दर्ज एक मामले में न्यायलय ने आरोपियो को करावास की सजा सुनाया है मामले में फैयाज आलम एवं दुबराज उर्फ बूडी हरिजन के साथ जमीन क्रय विक्रय के संबंध बात पर जमीन विवाद होने पर मारपीट एवं अश्लील गाली-ग्लोज व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपीगण लक्ष्मण हरिजन, लल्लू हरिजन एवं ननकू हरिजन को 23 मार्च को धारा 294, 506, 323, 34 भा.द.वि. 25, 27 एक्ट में सी.जे.एम. न्यायालय बैकुंठपुर द्वारा आरोपीगणो को धारा 294, 323 सहपठित धारा 34 मे दोषी पाते हुए प्रत्येक आरोपी को क्रमशः 200, 300 रुपये अर्थदण्ड अदा करने से व्यक्तिक्रम पर क्रमशः 10, 20 दिवस साधारण कारावास, आरोपी लक्ष्मण को धारा 294, 323 सहपठित धारा 34 के अलावा 337 के दोषी पाते हुए 300 रुपये का अर्थदण्ड अदा करने 20 दिवस का साधारण कारावास तथा धारा 25 (1वी) (बी) आयुध अधि. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये का अर्थदंड व्यक्तिक्रम में 01 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

as

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours